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श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर दर्ज चार याचिकाओं पर हुई सुनवाई - श्रीकृष्ण जन्म भूमि केस पर सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई. प्रतिवादी, वादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई है. वहीं कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के सभी याचिकाओं को एक ही मामले में शामिल किए जाने पर विचार कर रही है.

श्रीकृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक.
श्रीकृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक.
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Published : Aug 16, 2021, 6:06 PM IST

मथुराः पिछले साल श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय के सिविल जज, सीनियर डिविजन की कोर्ट में दायर की गई चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में वाद संख्या 152, वाद संख्या 151, वाद संख्या 950, और वाद संख्या 107 शामिल हैं. वादी, प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. वहीं मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को तय की गई है.

श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में दायर की गई याचिकाओ में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना वकालतनामा न्यायालय में लगाया है और मामले को लेकर अहम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं.

श्रीकृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पिछली तारीख पर जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके चलते मामले की सुनवाई नहीं हुई थी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में छह याचिका और जिला जज की कोर्ट में एक याचिका अभी विचाराधीन है. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने चार याचिका वाद संख्या 152, वाद संख्या 151, वाद संख्या 950, वाद संख्या 107, को एक ही में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. इस मामले पर सभी वादी, प्रतिवादी पक्षों से जवाब मांगा गया है. साथ ही इस पर एक सितंबर को सुनवाई तारीख तय की गई है.

चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

बता दें कि, इतिहासकार मानते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बनवाई थी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल विग्रह तोड़कर मूर्तियों को आगरा लाल किले के पास छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दी गई.

इसे भी पढ़ें- श्री कृष्ण जन्मभूमि मामलाः सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई

याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. जन्म भूमि के प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने चारों याचिकाओं को एक करने के लिए जवाब मांगा है. इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब दाखिल किया जाएगा.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आगरा के लाल किले के पास छोटी मस्जिद के पास नगीना मस्जिद का भ्रमण किया गया था. इस मस्जिद में भगवान कृष्ण के मूल विग्रह औरंगजेब ने मस्जिद में गढ़वा दिए गए थे. मौके पर जाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है. उसके अहम दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए हैं.

मथुराः पिछले साल श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय के सिविल जज, सीनियर डिविजन की कोर्ट में दायर की गई चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में वाद संख्या 152, वाद संख्या 151, वाद संख्या 950, और वाद संख्या 107 शामिल हैं. वादी, प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. वहीं मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को तय की गई है.

श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में दायर की गई याचिकाओ में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना वकालतनामा न्यायालय में लगाया है और मामले को लेकर अहम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं.

श्रीकृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पिछली तारीख पर जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके चलते मामले की सुनवाई नहीं हुई थी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में छह याचिका और जिला जज की कोर्ट में एक याचिका अभी विचाराधीन है. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने चार याचिका वाद संख्या 152, वाद संख्या 151, वाद संख्या 950, वाद संख्या 107, को एक ही में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. इस मामले पर सभी वादी, प्रतिवादी पक्षों से जवाब मांगा गया है. साथ ही इस पर एक सितंबर को सुनवाई तारीख तय की गई है.

चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

बता दें कि, इतिहासकार मानते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बनवाई थी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल विग्रह तोड़कर मूर्तियों को आगरा लाल किले के पास छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दी गई.

इसे भी पढ़ें- श्री कृष्ण जन्मभूमि मामलाः सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई

याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. जन्म भूमि के प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने चारों याचिकाओं को एक करने के लिए जवाब मांगा है. इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब दाखिल किया जाएगा.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आगरा के लाल किले के पास छोटी मस्जिद के पास नगीना मस्जिद का भ्रमण किया गया था. इस मस्जिद में भगवान कृष्ण के मूल विग्रह औरंगजेब ने मस्जिद में गढ़वा दिए गए थे. मौके पर जाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है. उसके अहम दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए हैं.

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