मथुरा: पीएफआई स्टूडेंट विंग के संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली तारीख पर कोर्ट में दस्तावेज मौजूद नहीं होने की वजह से उसकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. रउफ शरीफ पर विदेशों से फंडिंग लेने और हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है. केरल निवासी रउफ शरीफ बी वारंट पर न्यायिक कस्टडी में जिला कारागार में बंद है.
पूछताछ करने पर मास्टरमाइंड का नाम आया प्रकाश में
जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पिछले साल गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने सघनता से पूछताछ की थी. पीएफआई के सदस्य अतीक उर रहमान और मसूद से पूछताछ में दंगा भड़काने के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने में रउफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था. रउफ पर विदेशों से फंडिंग लेकर दंगे की साजिश रचने का आरोप है. फिलहाल रउफ शरीफ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में बंद है.
रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
पीएफआई स्टूडेंट विंग के महासचिव रउफ शरीफ की जमानत के लिए उसके वकील ने 4 फरवरी को एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इस जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होनी थी. लेकिन, कोर्ट के समक्ष दस्तावेज मौजूद ना होने की वजह से जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद अब मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई.
पीएफआई मामले में एसटीएफ कर रही जांच
पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों के मामले की जांच नोएडा एसटीएफ की टीम जांच कर रही है. जिला कारागार में पीएफआई के पांच सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, मसूद, सिदिकी कप्पन और रउफ शरीफ बंद है.
हाथरस कांड के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश
बहुचर्चित हाथरस कांड के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीकी और मसूद को पिछले साल 5 अक्टूबर को जनपद के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था. इन सभी आरोपियों के पास से जस्टिस फॉर हाथरस लिखा पम्पलेट, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य आपत्ति जनक सामग्री बरामद की गई थी. पुलिस के मुताबिक पीएफआई के सदस्य हाथरस में जाकर संप्रदाय हिंसा फैलाना चाहते थे.