मथुरा: बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कुछ देर बहस होने के बाद मनीष यादव की याचिका पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी तो वहीं वादी शैलेंद्र सिंह की याचिका में अधिवक्ता उपस्थित न होने पर फैसला सुरक्षित रखा गया है. क्योंकि पिछले कई तारीखों से शैलेंद्र सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं.
2 याचिकाओं पर हुई सुनवाई
बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईद का प्रकरण को लेकर 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कुछ देर बहस होने के बाद वादी मनीष यादव की याचिका में प्रतिवादी अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ईदगाह पक्ष से तनवीर अहमद और सेंट्रल सुन्नी बोर्ड से नीरज कुमार अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें न्यायालय में पेश की, जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिविजन ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित किया गया है.
दूसरी याचिका शैलेंद्र सिंह की
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह की याचिका पर भी आज सुनवाई हुई थी, लेकिन अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए लिहाजा याचिका का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. क्योंकि पिछली कई तारीखों पर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और न्यायालय ने नोटिस भी जारी किया था. संभावना लगाई जा रही है कि शैलेंद्र सिंह की याचिका गुरुवार को खारिज होने का फैसला आ सकता है.
मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तर भारत में प्रमुख मंदिरों को तोड़कर अवैध मस्जिदों का निर्माण किया था. उनमें से एक मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर भी है. जहां वर्तमान में मंदिर के बराबर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. उस मस्जिद को हटाने के लिए न्यायालय में पिछले 3 वर्ष पूर्व ही याचिका डाली गई थी जिस पर समय-समय पर सुनवाई होती है और वादी प्रतिवादी अधिवक्ता अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखते हैं. प्रमुख याचिकाएं कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री, अनिल त्रिपाठी, मनीष यादव, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिकाएं हैं.
मुकेश खंडेलवाल अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण को लेकर आज 2 याचिकाएं सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. मनीष यादव की याचिका 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी तो वही शैलेंद्र सिंह की याचिका का फैसला सुरक्षित रखा गया है.
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