मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण (Shri Krishna Janmabhoomi Vs Shahi Idgah Masjid Case) को लेकर शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट (District Judge Court) में वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानांतरण को लेकर पिटीशन दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई, जिसको लेकर जिला जज की कोर्ट में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.
दरअसल शुक्रवार को वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर जिला जज की कोर्ट में पिटिशन दाखिल किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर नियमित सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते जिला जज की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो. 30 मिनट बहस होने के बाद जिला जज ने मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की है.
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जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन को लेकर दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. वादी महेंद्र प्रताप सिंह विपक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट न्यायालय में उपस्थित हुए. सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किए गए हैं
श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साहिल का मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में पिछले 2 वर्ष से याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. सभी मामले न्यायालय में अभी विचाराधीन है. पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर मामले की दलीलें पेश करते हैं. इस दौरान वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया जिला जज की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के ट्रांसफर को लेकर पिटीशन दाखिल की गई थी, क्योंकि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई नियमित नहीं हो रही है. उसको लेकर पिटीशन जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई न्यायालय में 30 मिनट बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की गई है.