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पूर्व सपा विधायक की मथुरा में 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क

एटा के अलीगंज से समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रामेश्वर यादव की लगभग 15 करोड़ की संपत्ति मथुरा में कुर्क की गई है. यह संपत्ति पूर्व विधायक के बेटे के नाम पर थी.

पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव
पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव
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Published : May 31, 2023, 3:17 PM IST

मथुरा : पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. एटा के अलीगंज से पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव की मथुरा के छटीकरा में स्थित 15 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है. यह संपत्ति रामेश्वर के पुत्र सुबोध यादव के नाम पर है. संपत्ति को तहसीलदार एवं स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में कुर्क किया गया है.

एसडीएम सदर तहसील अजय जैन ने बताया कि जिला अधिकारी एटा के आदेश अनुसार वृंदावन क्षेत्र के छटीकरा एवं सुनरख बांगर में दो प्रॉपर्टी सुबोध यादव पुत्र रामेश्वर यादव की कुर्क की गई है. जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ है. गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के आदेश के अनुसार संपत्ति कुर्क की गई है. यह दोनों कृषि भूमि है. लेकिन सुंनरख बांगर एवं छटीकरा बढ़ती हुई आबादी की तरफ आ रहे हैं तो इसे आबादी क्षेत्र ही मान सकते हैं. लेकिन यह वर्तमान में नोहित कृषि है.

उन्होंने बताया कि योगेंद्र सिंह यादव एवं रामेश्वर यादव तहसील अलीगंज जिला एटा हाल निवासी मोहल्ला प्रेम नगर के रहने वाले हैं. इनकी मथुरा में भी प्रॉपर्टी थी, जिसे चिह्नित करके भेजा गया था. इसके बाद जिला अधिकारी एवं न्यायालय के आदेश के क्रम में इन संपत्तियों को कुर्क किया गया है.

बता दें कि 2022 में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी. रामेश्वर यादव और योगेंद्र यादव के परिजनों की संपत्ति को खंगाल कर प्रशासन कुर्क करने में जुटा हुआ है. वर्तमान में दोनों भाई जेल में बंद हैं, प्रशासन द्वारा दोनों भाइयों के परिवारों के सदस्यों की संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क कर रहा है.

इसे भी पढ़ें-बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे की 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क, मंदिर की जमीन पर किया था कब्जा

मथुरा : पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. एटा के अलीगंज से पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव की मथुरा के छटीकरा में स्थित 15 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है. यह संपत्ति रामेश्वर के पुत्र सुबोध यादव के नाम पर है. संपत्ति को तहसीलदार एवं स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में कुर्क किया गया है.

एसडीएम सदर तहसील अजय जैन ने बताया कि जिला अधिकारी एटा के आदेश अनुसार वृंदावन क्षेत्र के छटीकरा एवं सुनरख बांगर में दो प्रॉपर्टी सुबोध यादव पुत्र रामेश्वर यादव की कुर्क की गई है. जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ है. गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के आदेश के अनुसार संपत्ति कुर्क की गई है. यह दोनों कृषि भूमि है. लेकिन सुंनरख बांगर एवं छटीकरा बढ़ती हुई आबादी की तरफ आ रहे हैं तो इसे आबादी क्षेत्र ही मान सकते हैं. लेकिन यह वर्तमान में नोहित कृषि है.

उन्होंने बताया कि योगेंद्र सिंह यादव एवं रामेश्वर यादव तहसील अलीगंज जिला एटा हाल निवासी मोहल्ला प्रेम नगर के रहने वाले हैं. इनकी मथुरा में भी प्रॉपर्टी थी, जिसे चिह्नित करके भेजा गया था. इसके बाद जिला अधिकारी एवं न्यायालय के आदेश के क्रम में इन संपत्तियों को कुर्क किया गया है.

बता दें कि 2022 में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी. रामेश्वर यादव और योगेंद्र यादव के परिजनों की संपत्ति को खंगाल कर प्रशासन कुर्क करने में जुटा हुआ है. वर्तमान में दोनों भाई जेल में बंद हैं, प्रशासन द्वारा दोनों भाइयों के परिवारों के सदस्यों की संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क कर रहा है.

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