मथुराः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का पांचवां आरोपी रउफ शरीफ देर शाम तक न्यायालय नहीं पहुंच सका. केरल पुलिस को शुक्रवार को मथुरा अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पेशी होनी थी. वहीं आरोपी की पेशी को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे.
पांच अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार
हाथरस का बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने पीएफआई के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम ,सिद्दीकी और मसूद को 5 अक्टूबर, 2020 को जनपद के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था. चारों सदस्यों के पास से जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गईं. आरोपी हाथरस में जाकर हिंसा फैलाना चाहते थे.
पूछताछ में रउफ शरीफ का नाम आया सामने
मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार पीएफआई के चार सदस्यों से एसटीएफ ने सघनता से पूछताछ की थी. पूछताछ में पीएफआई के सदस्यों ने कबूला कि दंगा भड़काने की साजिश में उन्हें रउफ शरीफ विदेशों से आर्थिक फंडिंग कराता था.
केरल से हुआ गिरफ्तार
आर्थिक मदद पहुंचाने को लेकर रउफ शरीफ की तलाश शुरू कर दी. 18 नवंबर को रउफ के खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी किया गया. पुलिस को सूचना मिली थी कि शरीफ विदेश भागने की फिराक में है. त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर पुलिस ने रउफ शरीफ को गिरफ्तार कर लिया. रउफ पीएफआई छात्र विंग का महासचिव है.
एडीजे प्रथम कोर्ट में होनी थी पेशी
अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया पीएफआई के सदस्य रउफ शरीफ की एडीजे प्रथम कोर्ट में पेशी होनी थी. आरोपी के खिलाफ एसटीएफ की टीम ने न्यायालय से भी वारंट जारी कराया था. फिलहाल रउफ केरल कारागार में बंद है.