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mathura news: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण पर 10 मार्च को कोर्ट सुनाएगी फैसला - मथुरा की ताजी खबरें

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण पर कोर्ट दस मार्च को फैसला सुनाएगी. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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संबंधित पक्षों ने दी यह जानकारी.
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Published : Feb 23, 2023, 5:44 PM IST

Updated : Feb 23, 2023, 6:10 PM IST

मथुरा: जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट मे संत धर्मेंद्र गिरी और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मीना मस्जिद हटवाने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए बहस की. न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई होती है या फिर विवादित स्थान का सर्वे अमीन के द्वारा कराने का आदेश पारित होता है.

संबंधित पक्षों ने दी यह जानकारी.
अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की ओर से पिछले एक वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के पूरब दिशा में बनी अवैध मीना मस्जिद हटवाने को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की गई थी. याचिका में कहा था कि उस स्थान का कुछ लोग विस्तार गुपचुप तरीके से कर रहे हैं और पुराने साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए सरकारी अमीन के द्वारा मौके पर भौगोलिक स्थिति का सर्वे कराया जाए ताकि प्राचीन साक्ष्य को सुरक्षित बचाया जा सके. याचिका पर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. 20 मिनट की बहस होने के बाद कोर्ट ने तय किया कि 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. न्यायालय ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है.अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई याचिका मीना मस्जिद हटवाने को लेकर शाही ईदगाह कमेटी मुस्लिम पक्ष द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी. गुरुवार को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए अपनी दलीलें पेश की. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद तय किया कि 10 मार्च को याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा.

अहम होगा 10 मार्च का फैसला
संत धर्मेंद्र गिरी महाराज द्वारा न्यायालय में याचिका पर सुनवाई होते हुए 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा कि विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन के द्वारा कराने के आदेश पारित होते हैं या फिर सेवन रूल इलेवन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.

ये है मौजूदा स्थिति
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट मैं जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ेंः Kashi Vishwanath: बाबा विश्वनाथ भक्तों की मनोकामना संग सेहत का भी रखेंगे ध्यान, जानिए कैसे?

मथुरा: जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट मे संत धर्मेंद्र गिरी और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मीना मस्जिद हटवाने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए बहस की. न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई होती है या फिर विवादित स्थान का सर्वे अमीन के द्वारा कराने का आदेश पारित होता है.

संबंधित पक्षों ने दी यह जानकारी.
अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की ओर से पिछले एक वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के पूरब दिशा में बनी अवैध मीना मस्जिद हटवाने को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की गई थी. याचिका में कहा था कि उस स्थान का कुछ लोग विस्तार गुपचुप तरीके से कर रहे हैं और पुराने साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए सरकारी अमीन के द्वारा मौके पर भौगोलिक स्थिति का सर्वे कराया जाए ताकि प्राचीन साक्ष्य को सुरक्षित बचाया जा सके. याचिका पर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. 20 मिनट की बहस होने के बाद कोर्ट ने तय किया कि 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. न्यायालय ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है.अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई याचिका मीना मस्जिद हटवाने को लेकर शाही ईदगाह कमेटी मुस्लिम पक्ष द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी. गुरुवार को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा दाखिल करते हुए अपनी दलीलें पेश की. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद तय किया कि 10 मार्च को याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा.

अहम होगा 10 मार्च का फैसला
संत धर्मेंद्र गिरी महाराज द्वारा न्यायालय में याचिका पर सुनवाई होते हुए 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा कि विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन के द्वारा कराने के आदेश पारित होते हैं या फिर सेवन रूल इलेवन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.

ये है मौजूदा स्थिति
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट मैं जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

ये भी पढ़ेंः Kashi Vishwanath: बाबा विश्वनाथ भक्तों की मनोकामना संग सेहत का भी रखेंगे ध्यान, जानिए कैसे?

Last Updated : Feb 23, 2023, 6:10 PM IST
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