मथुरा: एडीजे 7th कोर्ट ने अपहरण के मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस मामले में वांछित एक आरोपी फरार चल रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है. साल 2006 में दिनदहाड़े ऑडिटर के पद पर तैनात कर्मचारी का बुरा गैंग के सदस्यों ने अपहरण कर लिया था. 70 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी और 4 लाख रुपए में विनोद शंकर शर्मा को छोड़ा गया था. कोर्ट ने 16 साल बाद आरोपियों के खिलाफ कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर 2006 की सुबह 5 बजे शहर के पीर पंच गली निवासी विनोद शंकर शर्मा टहलने के लिए निकले थे. तभी बुरा गैंग के लोगों ने विनोद शंकर का अपहरण कर लिया. दिनदहाड़े हुई अपहरण की घटना से शहर में हड़कंप मच गया. बदमाशों ने विनोद शंकर को छोड़ने के लिए 70 लाख रुपय की फिरौती मांगी थी. विनोद शंकर शर्मा अपहरण के मामले में पुलिस ने 11 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसमें रोबी हुसैन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, रामबाबू, किसनो उर्फ कृष्णा, पप्पू यादव, राजकुमार गौतम, प्रशांत, भोले उर्फ पिंटू, भूरा और एक अन्य आरोपी शामिल है.
पुलिस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि घटना के 3 दिन बाद अपहरणकर्ताओं ने विनोद शर्मा को छोड़ने के लिए 70 लाख रूपए की फिरौती मांगी. परिजनों ने विनोद शंकर को छुड़वाने के लिए चार लाख रुपए दे दिए. इसके बाद बदमाशों ने विनोद शंकर को सुरक्षित छोड़ दिया. पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी.
यह भी पढ़ें- जितेंद्र त्यागी को भेजा गया जेल, बोले- जो पाप नहीं किया, उसका प्रायश्चित कर रहा हूं
मुकेश गोस्वामी एडीजीसी ने बताया कि एडीजे सेवंथ संजय चौधरी की अदालत ने 10 अभियुक्तों के खिलाफ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अगर जुर्माना जमा नहीं किया तो सभी आरोपियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा के दौरान 9 अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित रहे. एक अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. जबकि एक मुख्य आरोपी भूरा की मौत हो गई है. 9 अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाकर जेल भेजा गया है.
यह भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण