मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर मथुरा के सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. यह याचिका भगवान श्रीकृष्ण के वंशज मनीष यादव द्वारा डाली गई है. इस दौरान दस्तावेजों को लेकर जानकारी इकट्ठा की गई. वहीं अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तिथि निश्चित की गई है.
15 दिसंबर को पिटीशन हुई थी फाइल
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने श्रीकृष्ण भगवान के वंशज बताते हुए मथुरा सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका को एडवोकेट पंकज जोशी ने फाइल किया था.
अगली सुनवाई 15 जनवरी को
सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान पांच सदस्यीय अधिवक्ता दल पहुंचा था. इस दौरान कुछ दस्तावेजों को देखा गया और उनके बारे में पूछताछ की गई, जिसके बाद सुनवाई की अगली तिथि 15 जनवरी तय की गई.
श्रीकृष्ण के वंशज ने चार लोगों को बनाया पार्टी
लखनऊ निवासी मनीष यादव खुद को श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर पिटीशन फाइल की है. इस पिटीशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया है.
क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया था. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के वंशज होने के नाते मेरे द्वारा कोर्ट में जन्मभूमि परिसर को अतिक्रमण मुक्त और डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर याचिका फाइल की है. इस पर आज करीब आधा घंटा सुनवाई हुई.
आज डिक्री के मामले पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने इस मामले सुना और समझा. अब लिमिटेशन को लेकर 15 जनवरी की तारीख तय की गई है. लिमिटेशन पर अब अगली तारीख को सुनवाई होगी. समय सीमा के अनुसार प्रोसेज चल रहा है.
शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता