मथुरा: विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को अचानक से बंद किए जाने के बाद सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट में मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर याचिका डाली गई थी. इसमें मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने मंदिर खोले जाने को लेकर फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख निर्धारित की है. इसके साथ ही याचिका के साथ अधिवक्ताओं की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है.
दरअसल अधिवक्ताओं ने मंदिर खोलने की याचिका के साथ एक प्रार्थना पत्र भी दिया था. इस प्रार्थना पत्र में कोर्ट से अपील की गई थी कि मंदिर को जल्द से जल्द खोल दिया जाए. कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है, और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिया है. बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए बांके बिहारी मंदिर 17 अक्टूबर को खोला गया था, जिसे 19 अक्टूबर को अगले आदेश तक के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया था.
कोरोना के चलते बंद किए गए थे सभी मंदिर
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में लंबा लॉकडाउन लगाया गया था. ऐसे में मंदिरों को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था वहीं अनलॉक में सरकार ने लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए काफी चीजों में छूट प्रदान कर दी. वहीं प्रसिद्ध मंदिरों को भी आम दर्शनार्थियों को खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई. इसी क्रम में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को 17 अक्टूबर को आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया था, लेकिन मंदिर में अचानक से उमड़ी भीड़ और अव्यवस्थाओं को देखते हुए मंदिर प्रबंधक कमेटी ने 19 अक्टूबर से बांके बिहारी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन बंद कर दिया गया. इससे नाराज होकर मंदिर सेवायतों ने कोर्ट में याचिका डालकर मंदिर खोले जाने की मांग की गई थी. वहीं मंगलवार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अधिवक्ता ने दी जानकारी
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर 17 अक्टूबर को खोला गया था, लेकिन बिना किसी सूचना के 19 अक्टूबर से अचानक से मंदिर बंद कर दिया गया. मंदिर से जुड़े हुए लोगों को और करोड़ों श्रद्धालुओं को ध्यान रखते हुए मंदिर को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए. मंदिर प्रबंधक कमेटी ने अपने मन से मंदिर को बंद कर दिया गया है. इसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई है.