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मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में अगली सुनवाई 24 को - आरोपी चांद मोहम्मद

यूपी के मथुरा में नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पुलिस जांच अधिकारी कोरोना संक्रमित होने के चलते दस्तावेज पेश नहीं कर सके. जिसके चलते न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 नवंबर निर्धारित कर दी है.

नंद बाबा मंदिर में पढ़ी नमाज.
नंद बाबा मंदिर में पढ़ी नमाज.
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Published : Nov 20, 2020, 5:30 PM IST

मथुराः जनपद के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से टल गई. अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट में जांच अधिकारी ने दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके चलते न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है.

दस्तावेज पेश न कर पाने के चलते बढ़ी तारीख.

30 अक्टूबर को पढ़ी थी मंदिर में नमाज
बता दें कि गत माह 30 अक्टूबर को जनपद के बरसाना थाना क्षेत्र नंद बाबा मंदिर परिसर में दो मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ी थी. नमाज पढ़ने के बाद दोनों युवकों ने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी चांद मोहम्मद और फैजल खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

आरोपी की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में दो आरोपी चांद मोहम्मद और फैजल खान की जमानत याचिका पर शक्रवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई अपर जिला सेशन न्यायाधीश सेकेंड के कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज पेश न कर पाने के कारण अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित कर दी गई है.

जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव
बता दें कि मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते वह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज पेश नहीं कर सके. वहीं न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित कर दी है.

अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र नाथ की कोर्ट में आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका और चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई लेकिन जांच अधिकारी कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं कर पाए. कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है. जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोर्ट के समक्ष दस्तावेज नही ला सके.

मधुवन दत्त चतुर्वेदी, अधिवक्ता, आरोपी पक्ष

मथुराः जनपद के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से टल गई. अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट में जांच अधिकारी ने दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके चलते न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है.

दस्तावेज पेश न कर पाने के चलते बढ़ी तारीख.

30 अक्टूबर को पढ़ी थी मंदिर में नमाज
बता दें कि गत माह 30 अक्टूबर को जनपद के बरसाना थाना क्षेत्र नंद बाबा मंदिर परिसर में दो मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ी थी. नमाज पढ़ने के बाद दोनों युवकों ने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी चांद मोहम्मद और फैजल खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

आरोपी की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में दो आरोपी चांद मोहम्मद और फैजल खान की जमानत याचिका पर शक्रवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई अपर जिला सेशन न्यायाधीश सेकेंड के कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज पेश न कर पाने के कारण अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित कर दी गई है.

जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव
बता दें कि मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते वह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज पेश नहीं कर सके. वहीं न्यायालय ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित कर दी है.

अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र नाथ की कोर्ट में आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका और चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई लेकिन जांच अधिकारी कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं कर पाए. कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है. जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोर्ट के समक्ष दस्तावेज नही ला सके.

मधुवन दत्त चतुर्वेदी, अधिवक्ता, आरोपी पक्ष

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