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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर में शराब और भांग बिक्री पर लगा प्रतिबंध

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास की शराब और भांग की दुकानों पर कार्रवाई की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

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श्री कृष्ण जन्मभूमि
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Published : Jun 1, 2022, 8:34 PM IST

मथुरा: सीएम योगी ने मथुरा में एक जनसभा के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. सीएम के इसी आदेश का पालन करते हुए शराब और भांग की दुकानें बंद करने के लिए शासनादेश जारी किया गया. इसके बाद बुधवार को जिला प्रशासन ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर तक सभी शराब और भांग की दुकानों को बंद करा दिया है.

जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र

आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र ने बताया इन सभी दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए. अब इस इलाके में न तो शराब बेची जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब और मांस का सेवन कर सकता है. इस इलाके में मांस की दुकानों को प्रशासन स्तर पर पहले ही बंद करा दिया गया था, तब से यहां शाकाहारी खाद्य वस्तुएं ही बेची जाती हैं.

कुमार प्रभात चंद्र के मुताबिक नगर निगम के 22 वार्डों में संचालित 29 देसी और विदेशी शराब, बियर और भांग की दुकानों को बंद कराया गया है. बुधवार 1 जून से शासनादेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है. शासनादेश में धारा 37/4 के तहत मद्य निषेध क्षेत्र को बढ़ाते हुए 22 वार्डों को शामिल किया गया है. यहां शराब के सेवन आज से ही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें- Ram Mandir: CM योगी ने रखा गर्भगृह का पहला पत्थर, अयोध्यावासियों के लिए ऐतिहासिक दिन

कुमार प्रभात चंद्र ने बताया कि केवल दुकान बंदी का आदेश नहीं है. मद्य निषेध नियम लागू होने के चलते शराब न तो बेची जाएगी और न ही खरीदी जाएगी. न कोई व्यक्ति अपने सेवन के लिए कहीं से ला सकता है. उन्होंने बताया कि इन दुकानों के बंद होने से करीब 40 से 42 करोड़ राजस्व का नुकसान होगा.

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मथुरा: सीएम योगी ने मथुरा में एक जनसभा के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. सीएम के इसी आदेश का पालन करते हुए शराब और भांग की दुकानें बंद करने के लिए शासनादेश जारी किया गया. इसके बाद बुधवार को जिला प्रशासन ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर तक सभी शराब और भांग की दुकानों को बंद करा दिया है.

जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र

आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र ने बताया इन सभी दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए. अब इस इलाके में न तो शराब बेची जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब और मांस का सेवन कर सकता है. इस इलाके में मांस की दुकानों को प्रशासन स्तर पर पहले ही बंद करा दिया गया था, तब से यहां शाकाहारी खाद्य वस्तुएं ही बेची जाती हैं.

कुमार प्रभात चंद्र के मुताबिक नगर निगम के 22 वार्डों में संचालित 29 देसी और विदेशी शराब, बियर और भांग की दुकानों को बंद कराया गया है. बुधवार 1 जून से शासनादेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है. शासनादेश में धारा 37/4 के तहत मद्य निषेध क्षेत्र को बढ़ाते हुए 22 वार्डों को शामिल किया गया है. यहां शराब के सेवन आज से ही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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कुमार प्रभात चंद्र ने बताया कि केवल दुकान बंदी का आदेश नहीं है. मद्य निषेध नियम लागू होने के चलते शराब न तो बेची जाएगी और न ही खरीदी जाएगी. न कोई व्यक्ति अपने सेवन के लिए कहीं से ला सकता है. उन्होंने बताया कि इन दुकानों के बंद होने से करीब 40 से 42 करोड़ राजस्व का नुकसान होगा.

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