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तेल माफिया की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

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Published : May 31, 2021, 3:02 AM IST

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर चुराए गए तेल से अर्जित की गई पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है.

मथुरा
मथुरा

मथुराः पुलिस द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा की थाना हाईवे पुलिस द्वारा कुख्यात तेल माफिया की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया है. तेल माफिया सुजीत प्रधान द्वारा रिफाइनरी से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर चुराए गए तेल से अर्जित की गई पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है.

इनके नाम थी संपत्ति
यह संपत्ति सुजीत प्रधान और उसके छोटे भाई के नाम पर थी. हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृष्णा विहार कॉलोनी में रिफाइनरी से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये का तेल चोरी किया गया था.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, कुछ समय पूर्व थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृष्णा विहार कॉलोनी में रिफायनरी से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये के तेल चोरी करने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था ,जिस पर पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसमें तेल चोरी का मास्टरमाइंड आगरा का रहने वाला मनोज गोयल निकला, जिसकी संपत्ति पुलिस द्वारा पहले ही कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में 17 लोगों के और नाम सामने आए थे जिसमें हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पाली खेड़ा का रहने वाला सुजीत प्रधान भी था. आरोपियों द्वारा 100 मीटर लंबी और 15 मीटर गहरी सुरंग खोदकर करोड़ों रुपए का तेल चोरी किया गया था. वहीं थाना हाईवे पुलिस द्वारा आरोपी सुजीत प्रधान की पांच करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः राप्ती नदी में फेंक दिया कोरोना संक्रमित शव

ये बोले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चिह्नित तेल माफिया सुजीत प्रधान निवासी थाना हाइवे जिसके ऊपर पूर्व के कई मुकदमे हैं और वह काले तेल का कुख्यात माफिया है, इसकी तीन ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अवैध क्रियाकलापों से अर्जित की गई है ,गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहत जिनकी कुल कीमत पांच करोड़ 30 लाख 87 हजार से भी अधिक की है, जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उनको कुर्क किया गया है. आने वाले दिनों में भी ऐसे माफियाओं को चिह्नित करके, उनकी प्रॉपर्टीज को चिह्नित करके उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी.

मथुराः पुलिस द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा की थाना हाईवे पुलिस द्वारा कुख्यात तेल माफिया की पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया है. तेल माफिया सुजीत प्रधान द्वारा रिफाइनरी से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर चुराए गए तेल से अर्जित की गई पांच करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है.

इनके नाम थी संपत्ति
यह संपत्ति सुजीत प्रधान और उसके छोटे भाई के नाम पर थी. हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृष्णा विहार कॉलोनी में रिफाइनरी से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये का तेल चोरी किया गया था.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, कुछ समय पूर्व थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृष्णा विहार कॉलोनी में रिफायनरी से जालंधर जा रही पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये के तेल चोरी करने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था ,जिस पर पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसमें तेल चोरी का मास्टरमाइंड आगरा का रहने वाला मनोज गोयल निकला, जिसकी संपत्ति पुलिस द्वारा पहले ही कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में 17 लोगों के और नाम सामने आए थे जिसमें हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पाली खेड़ा का रहने वाला सुजीत प्रधान भी था. आरोपियों द्वारा 100 मीटर लंबी और 15 मीटर गहरी सुरंग खोदकर करोड़ों रुपए का तेल चोरी किया गया था. वहीं थाना हाईवे पुलिस द्वारा आरोपी सुजीत प्रधान की पांच करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया है.

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ये बोले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चिह्नित तेल माफिया सुजीत प्रधान निवासी थाना हाइवे जिसके ऊपर पूर्व के कई मुकदमे हैं और वह काले तेल का कुख्यात माफिया है, इसकी तीन ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अवैध क्रियाकलापों से अर्जित की गई है ,गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहत जिनकी कुल कीमत पांच करोड़ 30 लाख 87 हजार से भी अधिक की है, जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में उनको कुर्क किया गया है. आने वाले दिनों में भी ऐसे माफियाओं को चिह्नित करके, उनकी प्रॉपर्टीज को चिह्नित करके उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी.

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