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ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे, HC का आदेश

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Published : Aug 29, 2022, 12:53 PM IST

Updated : Aug 29, 2022, 3:10 PM IST

12:50 August 29

ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे, HC का आदेश

मथुरा: ज्ञानवापी मस्जिद की तरह अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं. मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिए हैं. जिला अदालत को चार महीनों के भीतर वीडियोग्राफी सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा. एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा. सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

गौरतलब है कि बीते वर्ष शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. यह प्रार्थना पत्र मनीष यादव ने दाखिल किया था. जिला अदालत में सुनवाई में देरी होने के चलते वादी ने बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने की अर्जी डाली थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय को चार महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें- अलीगढ़ के प्राचीन मंदिर में घुसकर युवक ने तोड़ा शिवलिंग, गिरफ्तार

अर्जी में कहा गया था कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी. अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें- CM योगी आदित्यनाथ ने सुनीं समस्याएं, कहा- फरियादियों को मिले संतोषप्रद समस्याओं का निराकरण

12:50 August 29

ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे, HC का आदेश

मथुरा: ज्ञानवापी मस्जिद की तरह अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके आदेश दिए हैं. मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिए हैं. जिला अदालत को चार महीनों के भीतर वीडियोग्राफी सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा. एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा. सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

गौरतलब है कि बीते वर्ष शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. यह प्रार्थना पत्र मनीष यादव ने दाखिल किया था. जिला अदालत में सुनवाई में देरी होने के चलते वादी ने बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने की अर्जी डाली थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय को चार महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

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अर्जी में कहा गया था कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी. अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें- CM योगी आदित्यनाथ ने सुनीं समस्याएं, कहा- फरियादियों को मिले संतोषप्रद समस्याओं का निराकरण

Last Updated : Aug 29, 2022, 3:10 PM IST
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