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मथुरा: इन कॉलोनियों में धड़ाधड़ गिरायीं गईं दीवारें, बिलख उठे लोग

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अवैध रूप से बनी काॅलोनियों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई डिप्टी कलेक्टर ने की.

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई.
अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई.
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Published : Nov 12, 2020, 8:16 PM IST

मथुरा: जिले के वृंदावन में यमुना खादर में प्लॉटिंग कर लोगों को जमीन बेची जा रही है. इसका खामियाजा जमीन खरीदने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है. खादर में विकसित कॉलोनियों को अवैध करार करते हुए एनजीटी के निर्देशों पर गुरुवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. इससे काॅलोनियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया. सभी अपनी रजिस्ट्री के कागजात दिखाने लगे. डीएम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर एआरओ ओम प्रकाश ने प्लॉटों की बाउंड्री को जेसीबी के ध्वस्त करा दिया.

स्थानीय लोगों ने किया विरोध
स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन मौजूद पुलिस बल के कारण वह थोड़ी ही देर में शांत हो गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यह कॉलोनी अवैध है तो शासन-प्रशासन ने इन प्लॉटों की रजिस्ट्री क्यों की, डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि विक्रेताओं ने इन लोगों को गलत तरीके से कब्जा दिया है. ये लोग उनके खिलाफ शिकायत करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी.


रजिस्ट्री कहीं की, कब्जा दिया कहीं और

डिप्टी कलेक्टर एआरओ ओमप्रकाश ने बताया कि यह जमीन ग्राम सभा की है. ग्राम सभा का नंबर 487 ,488 ,489 है. उन्होंने बताया कि आसपास रहने वाले लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं. इसकी आवासीय रजिस्ट्री होती है और दाखिल- खारिज नहीं होता. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री कहीं की हो रही है और कब्जा कहीं और दिया जा रहा है. इस तरह के बने हुए सभी मकान अवैध हैं. उन्होंने कहा कि एनजीटी के अनुसार नदी के 500 मीटर दूरी पर कोई भी आवासीय कब्जा नहीं हो सकता. इस मामले में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मथुरा: जिले के वृंदावन में यमुना खादर में प्लॉटिंग कर लोगों को जमीन बेची जा रही है. इसका खामियाजा जमीन खरीदने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है. खादर में विकसित कॉलोनियों को अवैध करार करते हुए एनजीटी के निर्देशों पर गुरुवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. इससे काॅलोनियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया. सभी अपनी रजिस्ट्री के कागजात दिखाने लगे. डीएम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर एआरओ ओम प्रकाश ने प्लॉटों की बाउंड्री को जेसीबी के ध्वस्त करा दिया.

स्थानीय लोगों ने किया विरोध
स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन मौजूद पुलिस बल के कारण वह थोड़ी ही देर में शांत हो गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यह कॉलोनी अवैध है तो शासन-प्रशासन ने इन प्लॉटों की रजिस्ट्री क्यों की, डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि विक्रेताओं ने इन लोगों को गलत तरीके से कब्जा दिया है. ये लोग उनके खिलाफ शिकायत करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी.


रजिस्ट्री कहीं की, कब्जा दिया कहीं और

डिप्टी कलेक्टर एआरओ ओमप्रकाश ने बताया कि यह जमीन ग्राम सभा की है. ग्राम सभा का नंबर 487 ,488 ,489 है. उन्होंने बताया कि आसपास रहने वाले लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं. इसकी आवासीय रजिस्ट्री होती है और दाखिल- खारिज नहीं होता. उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री कहीं की हो रही है और कब्जा कहीं और दिया जा रहा है. इस तरह के बने हुए सभी मकान अवैध हैं. उन्होंने कहा कि एनजीटी के अनुसार नदी के 500 मीटर दूरी पर कोई भी आवासीय कब्जा नहीं हो सकता. इस मामले में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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