मथुरा: 13 अक्टूबर को मथुरा वृंदावन रोड पीएनबी पॉलिटेक्निक के जंगल में 10 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, अब इस मामले में न्यायालय ने महज एक महीने के अंदर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. कहा कि जब तक आरोपी फांसी के तख्ते पर दम न तोड़ दे. तब तक उसे फांसी पर लटकाया जाए. मृतका के परिजन ने कहा ऐसे लोगों की यही सजा होती है.
दरअसल, बीती 13 अक्टूबर को 10 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी सतीश खिलौने दिलाने के नाम पर बहला-फुसलाकर ले आया था और मथुरा वृंदावन रोड पीएमवी पॉलिटेक्निक के जंगल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. वहीं, किशोरी के शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश के लिए 5 टीमें लगाई गई. इस दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद महज दो दिनों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई. जिला प्रशासन ने भी पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और 302 की धारा के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेजा गया. विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय ने आरोपी के तमाम सबूत और गवाह सुनने के बाद एक महीन के अंदर ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी. मृतका के परिजनों ने कहा, हमें इंसाफ मिला. ऐसे लोगों की यही सजा होती है.
यह भी पढ़ें- अब रोडवेज बस बेड़े में भी इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी, जानकारी लेने पुणे गए सीनियर अफसर