मथुरा: जनपद के सुरीर थाना क्षेत्र में दो साल पहले बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में एडीजे नाइंथ कोर्ट जज हरविंदर सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जनपद में पहली बार पॉक्सो एक्ट में किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.
जानिए पूरा मामला-
- सुरीर थाना क्षेत्र में एक सात साल की बच्ची अपने मामा के यहां गई थी.
- घर के पड़ोस में रहना वाला एक युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया.
- आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.
- घटना के बाद 15 जनवरी 2018 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
- चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
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जनपद में पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एडीजे नाइंथ कोर्ट जज हरविंदर सिंह ने पॉक्सो एक्ट ने आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया.