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किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास, छह साल पहले हुई थी घटना - रेप दोषी आजीवन कारावास

मैनपुरी में दो आरोपियों ने किशोरी के साथ रेप किया था. छह साल पहले हुई इस घटना में कोर्ट में दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment for rape convict) सुनाई है.

मैनपुरी
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 20, 2023, 7:08 PM IST

मैनपुरी : स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने 6 साल पहले किशोरी से रेप के दो दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना औंछा इलाके के एक गांव में हुई थी. मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी.

छह साल बाद पीड़िता को न्याय मिला.
छह साल बाद पीड़िता को न्याय मिला.

आरोपियों ने पीड़िता को दी थी धमकी : गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने 19 जनवरी 2017 में थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी खेतों की तरफ कुछ काम के लिए गई थी. इस दौरान गांव के ही मनोज और सोनू ने उसे दबोच लिया. इसके बाद उससे साथ रेप किया. आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो जान से मार देंगे. पीड़िता ने कुछ दिनों बाद परिजनों से घटना के बारे में बताया. इसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया.

दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकाया भी था.
दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकाया भी था.

दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगा : पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया था. इसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया था. पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मुकदमा स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत में चल रहा था. दोनों पक्षों ने कोर्ट में गवाही दी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दुष्कर्म की घटना में दोषी पाया. विशेष लोक अभियोजन शैलेंद्र राजपूत और एडीजीसी अभिषेक गुप्ता की दलीलों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

यह भी पढ़ें : डरा-धमका कर दलित किशोरी के साथ रेप करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

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मैनपुरी : स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने 6 साल पहले किशोरी से रेप के दो दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना औंछा इलाके के एक गांव में हुई थी. मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी.

छह साल बाद पीड़िता को न्याय मिला.
छह साल बाद पीड़िता को न्याय मिला.

आरोपियों ने पीड़िता को दी थी धमकी : गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने 19 जनवरी 2017 में थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी खेतों की तरफ कुछ काम के लिए गई थी. इस दौरान गांव के ही मनोज और सोनू ने उसे दबोच लिया. इसके बाद उससे साथ रेप किया. आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो जान से मार देंगे. पीड़िता ने कुछ दिनों बाद परिजनों से घटना के बारे में बताया. इसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया.

दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकाया भी था.
दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकाया भी था.

दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगा : पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया था. इसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया था. पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मुकदमा स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत में चल रहा था. दोनों पक्षों ने कोर्ट में गवाही दी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दुष्कर्म की घटना में दोषी पाया. विशेष लोक अभियोजन शैलेंद्र राजपूत और एडीजीसी अभिषेक गुप्ता की दलीलों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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