मैनपुरीः जनपद के थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 साल पहले चाचा ने भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी थी. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉस्को एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने की. उन्होंने दोष सिद्ध होने पर दोषी को उम्र कैद के साथ 11,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
पूरा मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ था. यहां के निवासी पीड़िता के पिता ने अपने सगे छोटे भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि 24 जून 2020 को उसकी बेटी खेतों पर बकरियां चराने के लिए गई थी तभी उसके चाचा ने बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात अंजाम दी. विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की थी. इसके बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी वारदात बताई थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चाचा को जेल भेज दिया था.
मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, बालिका सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी. गवाहों और सबूतों आधार पर दोषी चाचा को दुष्कर्म का दोषी पाया गया. विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दोषी को कड़ी सजा देने की कोर्ट से मांग की. इस पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने दोषी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही 11,500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया.
ये भी पढ़ेंः चंद्रयान-3 की लैंडिंग के दिन पैदा हुए बच्चों के नाम 'चंद्रयान और चांदनी' रखा