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दुष्कर्म के तीन आरोपियों को मिली ये सजा - mahoba rape

यूपी के महोबा में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में 18 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

दुष्कर्म के तीन आरोपियों को मिली 10 साल की सजा
दुष्कर्म के तीन आरोपियों को मिली 10 साल की सजा
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Published : Dec 10, 2020, 5:49 PM IST

महोबा: जिले में न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव के फास्ट ट्रैक न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई. सजा के साथ ही तीनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि महोबा कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को तीन आरोपी बहला-फुसलाकर मध्यप्रदेश के छतरपुर जनपद ले गए थे. यहां तीनों आरोपियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में 18 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

तहरीर में बताया गया था कि 11 दिसंबर की सुबह उनकी पत्नी और उनकी 15 वर्षीय बेटी बाईपास रोड पर काली माता के मंदिर गई थी. इस दौरान तीन युवकों ने किशोरी को बहलाकर-फुसलाकर बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद किशोरी को मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह मामला न्यायालय में पहुंचा और अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव के कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुनाया गया. विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि तीनों दुष्कर्मी समीर, संजू और महेंद्र कुशवाहा को दस साल के कारावास और 13 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

महोबा: जिले में न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव के फास्ट ट्रैक न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई. सजा के साथ ही तीनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि महोबा कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को तीन आरोपी बहला-फुसलाकर मध्यप्रदेश के छतरपुर जनपद ले गए थे. यहां तीनों आरोपियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता की तहरीर पर शहर कोतवाली में 18 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया गया था.

तहरीर में बताया गया था कि 11 दिसंबर की सुबह उनकी पत्नी और उनकी 15 वर्षीय बेटी बाईपास रोड पर काली माता के मंदिर गई थी. इस दौरान तीन युवकों ने किशोरी को बहलाकर-फुसलाकर बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद किशोरी को मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह मामला न्यायालय में पहुंचा और अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव के कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुनाया गया. विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि तीनों दुष्कर्मी समीर, संजू और महेंद्र कुशवाहा को दस साल के कारावास और 13 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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