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महोबा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

यूपी के महोबा जिले में 2017 के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. 3 साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म की घटना में पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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Published : Nov 4, 2020, 6:31 PM IST

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

महोबा: जनपद में नाबालिग के साथ 2017 में बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला खरेला थानाक्षेत्र का है, जहां नाबालिग के रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 3 साल तक चले ट्रायल के बाद बुधवार को आरोपी युवक को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नाबालिग को घर से भगा ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म की घटना में आरोपी को सजा सुनाई गई है. घटना खरेला थाना क्षेत्र की है, जहां 24 जुलाई 2017 को मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय पॉस्को में चल रहा था, जिसमें बुधवार को सजा सुनाई गई है. धारा 363, 366 और 376 में 10 साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

महोबा: जनपद में नाबालिग के साथ 2017 में बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला खरेला थानाक्षेत्र का है, जहां नाबालिग के रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 3 साल तक चले ट्रायल के बाद बुधवार को आरोपी युवक को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है.

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नाबालिग को घर से भगा ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म की घटना में आरोपी को सजा सुनाई गई है. घटना खरेला थाना क्षेत्र की है, जहां 24 जुलाई 2017 को मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय पॉस्को में चल रहा था, जिसमें बुधवार को सजा सुनाई गई है. धारा 363, 366 और 376 में 10 साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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