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महराजगंज में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित 5 निलंबित

महराजगंज में एकमुश्त समाधान योजना में फर्जीवाड़ा(Fraud in one time settlement scheme) करने पर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

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महराजगंज में बिजली विभाग
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Published : Sep 29, 2022, 7:19 PM IST

महराजगंजः जिले में एकमुश्त समाधान योजना में फर्जीवाड़ा(Fraud in one time settlement scheme) का मामला सामने आया है. इस मामले में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. इनके ऊपर जिले के 65 उपभोक्ताओं के बिल समाधान के नाम पर 3,62,355 रुपये गमन का करने का आरोप है.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुई पावन कारपोरेशन लिमिटेड(Pawan Corporation Limited) के अध्यक्ष देवराज(Chairman Devraj) ने निलंबन की कार्रवाई की है. जांच रिपोर्ट के आधार पर पांचों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है. फर्जीवाड़े की शिकायत उपखंड अधिकारी एसडीओ सदर विवेक पांडेय ने डेढ़ माह पहले पावर कारपोरेशन(Power Corporation) के उच्च अधिकारियों से की थी. शिकायत के बाद शक्ति भवन लखनऊ के अधीक्षण अभियंता आरएस माथुर और अधीक्षण अभियंता बृजेश कुमार(Superintending Engineer Brijesh Kumar) की दो सदस्यीय टीम ने जांच की. जांच में कुल 65 उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी पकड़ी गई.

हालांकि जांच शुरू होते ही आरोपियों ने रुपए जमा कर दिया, लेकिन फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने और जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह ने महराजगंज के अधिशासी अभियंता हरिशंकर, उपखंड अधिकारी ईश्वर शरण सिंह, कार्यकारी सहायक रुद्र प्रताप पांडेय, राज कपूर और अविनाश मणि पांडेय के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. इसको लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

बता दें कि, विभाग में एकमुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत बकायेदारों के बकाए का समाधान किया जाता है. योजना के तहत एक बार में संपूर्ण बकाया भुगतान करने पर सर चार्ज माफ कर देने का नियम है. इस संबंध में सदर कोतवाल रवि कुमार राय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0467 धारा 409,420 दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

पढ़ेंः 23 लाख रुपये बिल जमा न करने पर 3 गांवों की बंद की सप्लाई, ट्रांसफार्मर भी उतरवाए

महराजगंजः जिले में एकमुश्त समाधान योजना में फर्जीवाड़ा(Fraud in one time settlement scheme) का मामला सामने आया है. इस मामले में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सहित 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. इनके ऊपर जिले के 65 उपभोक्ताओं के बिल समाधान के नाम पर 3,62,355 रुपये गमन का करने का आरोप है.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुई पावन कारपोरेशन लिमिटेड(Pawan Corporation Limited) के अध्यक्ष देवराज(Chairman Devraj) ने निलंबन की कार्रवाई की है. जांच रिपोर्ट के आधार पर पांचों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है. फर्जीवाड़े की शिकायत उपखंड अधिकारी एसडीओ सदर विवेक पांडेय ने डेढ़ माह पहले पावर कारपोरेशन(Power Corporation) के उच्च अधिकारियों से की थी. शिकायत के बाद शक्ति भवन लखनऊ के अधीक्षण अभियंता आरएस माथुर और अधीक्षण अभियंता बृजेश कुमार(Superintending Engineer Brijesh Kumar) की दो सदस्यीय टीम ने जांच की. जांच में कुल 65 उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी पकड़ी गई.

हालांकि जांच शुरू होते ही आरोपियों ने रुपए जमा कर दिया, लेकिन फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने और जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह ने महराजगंज के अधिशासी अभियंता हरिशंकर, उपखंड अधिकारी ईश्वर शरण सिंह, कार्यकारी सहायक रुद्र प्रताप पांडेय, राज कपूर और अविनाश मणि पांडेय के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. इसको लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

बता दें कि, विभाग में एकमुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत बकायेदारों के बकाए का समाधान किया जाता है. योजना के तहत एक बार में संपूर्ण बकाया भुगतान करने पर सर चार्ज माफ कर देने का नियम है. इस संबंध में सदर कोतवाल रवि कुमार राय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0467 धारा 409,420 दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

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