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Right to Education Act: 2 बच्चों को शिक्षा से वंचित करने पर स्कूल के प्रिसिंपल और मैजनेजर के खिलाफ वारंट जारी

महराजगंज में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत स्कूल में दाखिल बच्चों से फीस का दबाव बनाया. इसके बाद छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महराजगंज के निजी स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ वारंट जारी किया है.

महराजगंज में
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Published : Jun 6, 2023, 5:24 PM IST


महराजगंज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नामांकन के बाद 2 छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के मामले में शहर के हालमार्क स्कूल के खिलाफ नोटिस के बाद वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने डीएम से भी दोनों छात्रों का दूसरे स्कूल में नामांकन कराने के साथ-साथ विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है. बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल के मान्यता निरस्त के लिए जिलाधिकारी को पत्रावली भेज दिया है.


शहर के पंतनगर वार्ड निवासी मदन कुमार मद्धेशिया ने अपने 2 पुत्र जयकुमार व साईराम का आरटीई के तहत वर्ष 2018 में महराजगंज के हालमार्क स्कूल में नामांकन कराया था. आरोप था कि 6 माह बाद ही स्कूल ने उनके दोनों बच्चों से फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. साथ ही स्कूल ने छात्रों को परीक्षा से भी वंचित कर दिया. इस मामले में मदन कुमार मद्धेशिया ने बीएसए, डीएम व मंडलायुक्त से शिकायत की. मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए ने विद्यालय को 3 नोटिस जारी किया. इसके बाद भी विद्यालय ने दोनों बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया. इसके बाद मदन मद्धेशिया अपने बच्चे के साथ न्यायालय में पहुंच गए. 12 मई 2023 को विद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया.

हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएसए व हालमार्क स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी कर 17 मई को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया. बीएसए 26 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित हुए. लेकिन विद्यालय प्रबंधन उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई नियत है.

महराजगंज बीएसए आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने नामांकन के बाद स्कूल में शिक्षा से वंचित करने के आरोप में हालमार्क स्कूल को नोटिस के बाद वारंट जारी किया है. विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी गई है. संस्तुति मिलने के बाद विद्यालय की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- दूसरे मजहब की छात्रा से थी दोस्ती, छात्रा के माता पिता ने अलग रहने के लिए बनाया था दबाव, मुकदमा दर्ज


महराजगंज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नामांकन के बाद 2 छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के मामले में शहर के हालमार्क स्कूल के खिलाफ नोटिस के बाद वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने डीएम से भी दोनों छात्रों का दूसरे स्कूल में नामांकन कराने के साथ-साथ विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है. बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल के मान्यता निरस्त के लिए जिलाधिकारी को पत्रावली भेज दिया है.


शहर के पंतनगर वार्ड निवासी मदन कुमार मद्धेशिया ने अपने 2 पुत्र जयकुमार व साईराम का आरटीई के तहत वर्ष 2018 में महराजगंज के हालमार्क स्कूल में नामांकन कराया था. आरोप था कि 6 माह बाद ही स्कूल ने उनके दोनों बच्चों से फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. साथ ही स्कूल ने छात्रों को परीक्षा से भी वंचित कर दिया. इस मामले में मदन कुमार मद्धेशिया ने बीएसए, डीएम व मंडलायुक्त से शिकायत की. मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए ने विद्यालय को 3 नोटिस जारी किया. इसके बाद भी विद्यालय ने दोनों बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया. इसके बाद मदन मद्धेशिया अपने बच्चे के साथ न्यायालय में पहुंच गए. 12 मई 2023 को विद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया.

हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएसए व हालमार्क स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी कर 17 मई को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया. बीएसए 26 मई को हाईकोर्ट में उपस्थित हुए. लेकिन विद्यालय प्रबंधन उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई नियत है.

महराजगंज बीएसए आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने नामांकन के बाद स्कूल में शिक्षा से वंचित करने के आरोप में हालमार्क स्कूल को नोटिस के बाद वारंट जारी किया है. विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी गई है. संस्तुति मिलने के बाद विद्यालय की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी.

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