लखनऊः प्रदेश में प्याज की कीमतों में आई उछाल को देखते हुए योगी सरकार ने प्याज भंडारण की लिमिट तय कर दी है. सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी. निर्धारित लिमिट से अधिक प्याज का भंडारण कोई नहीं कर सकेगा. दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश में यह व्यवस्था लागू रहेगी.
इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं. यह सीमा दिसंबर माह के अंत तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जारी की थी एडवाइजरी
इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी. स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा. व्यापारियों को छटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा करना होगा. उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी. प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आए उछाल को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.