लखनऊ: परिवहन विभाग के अधिकारियों के एक आदेश ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवा पाने वालों वाहन स्वामियों को मुसीबत में डाल दिया है. नए आदेश के मुताबिक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आरटीओ में वाहन संबंधी कोई भी काम नहीं होंगे. ऐसे में आरटीओ में वाहन संबंधी किसी भी तरह के काम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बुकिंग की रसीद को भी अपलोड करना होगा, तभी वाहन स्वामियों के आवेदन स्वीकार हो सकेंगे.
अब कल से रसीद जरूरी
जिन आवेदकों ने 23 फरवरी तक बिना रसीद वाहन संबंधी आवेदन किया था. उनका काम होगा, बाकी लोगों के लिए 24 फरवरी से वाहन संबंधी आवेदन के लिए एचएसआरपी की रसीद अपलोड करके आवेदन पत्र के साथ संग्लन करना होगा. ऐसे में बुधवार को ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय के फिटनेश ग्राउंड में सन्नना पसरा रहा. सैकड़ों वाहन स्वामी एचएसआरपी की रसीद नहीं दिखा सकें. लिहाजा, उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा.
बिना रसीद नहीं होंगे ये काम
- वाहन की फिटनेस करानी हो
- वाहन की आरसी से बैंक लोन हटवाना हो
- वाहन का ट्रांसफर कराना हो
- डुप्लीकेट आरसी जारी करना हो
- वाहन के पेपर में पता बदलवाना हो
क्या कहते हैं आरटीओ
आरटीओ आरपी द्विवेदी ने बताया कि प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. परिवहन आयुक्त की ओर से आरटीओ ऑफिस को दिशा-निर्देश नहीं भेजा गया इसलिए पूर्व में जिन वाहन मालिकों ने बिना रसीद आवेदन किए थे, उन लोगों के काम सम्पन्न कराए गए. अब गुरुवार से बिना रसीद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.