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CAA PROTEST: वसूली के साथ-साथ उपद्रवियों पर चलेगा हिंसा का मुकदमा

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Published : Mar 7, 2020, 11:38 AM IST

Updated : Mar 7, 2020, 2:33 PM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई सीएए को लेकर हिंसा शामिल आरोपियों से वसूली के साथ साथ उन पर हिंसा फैलाने का मुकदमा भी चलेगा. जिला प्रशासन ने 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया है.

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वसूली के साथ-साथ उपद्रवियों पर चलेगा हिंसा का मुकदमा.

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को शहर के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी हुई थी. इन घटनाओं में शामिल 57 उपद्रवियों के चेहरे जिला प्रशासन ने सार्वजनिक कर दिए हैं. कई जगह इन उपद्रवियों के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं.

वसूली के साथ-साथ उपद्रवियों पर चलेगा हिंसा का मुकदमा

जिला प्रशासन ने अपना रुख साफ करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इन उपद्रवियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी. इन पर हिंसा में शामिल होने का मुकदमा पहले की तरह ही चलता रहेगा.

जिला प्रशासन ने करीब डेढ़ करोड़ से अधिक की वसूली का आदेश जारी किया है. 19 दिसंबर को शहर के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में शामिल डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके नोटिस जारी किया गया है.

इसे भी पढ़ें:- ईनाडु समाचार पत्र को चाणक्य अवार्ड से किया गया सम्मानित

यह आदेश केवल उपद्रव में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने की भरपाई का है. हिंसा के जो मामले थाने में चल रहे थे वह पूर्ववत चलते रहेंगे. इन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी.
विश्व भूषण मिश्र,अपर जिला मजिस्ट्रेट, ट्रांस गोमती

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को शहर के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी हुई थी. इन घटनाओं में शामिल 57 उपद्रवियों के चेहरे जिला प्रशासन ने सार्वजनिक कर दिए हैं. कई जगह इन उपद्रवियों के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं.

वसूली के साथ-साथ उपद्रवियों पर चलेगा हिंसा का मुकदमा

जिला प्रशासन ने अपना रुख साफ करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इन उपद्रवियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी. इन पर हिंसा में शामिल होने का मुकदमा पहले की तरह ही चलता रहेगा.

जिला प्रशासन ने करीब डेढ़ करोड़ से अधिक की वसूली का आदेश जारी किया है. 19 दिसंबर को शहर के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में शामिल डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके नोटिस जारी किया गया है.

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यह आदेश केवल उपद्रव में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने की भरपाई का है. हिंसा के जो मामले थाने में चल रहे थे वह पूर्ववत चलते रहेंगे. इन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी.
विश्व भूषण मिश्र,अपर जिला मजिस्ट्रेट, ट्रांस गोमती

Last Updated : Mar 7, 2020, 2:33 PM IST
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