लखनऊः जिन कमर्शियल वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी, उनका आरटीओ कार्यालय में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा. शुक्रवार से कड़ाई से यह नियम लागू हो जाएगा. यानि जो व्यावसायिक वाहन शुक्रवार को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए आरटीओ कार्यालय के फिटनेस ग्राउंड पर फिटनेस कराने पहुंचेंगे, उन्हें मायूसी हाथ लगेगी. परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों को 15 अक्टूबर तक एचएसआरपी लगाने का समय दिया था, जो पूरा हो गया है.
रोज की तरह तमाम कमर्शियल वाहन स्वामी अपने वाहनों का फिटनेस कराने गुरुवार को आरटीओ कार्यालय पहुंचे. लखनऊ आरटीओ कार्यालय के फिटनेस ग्राउंड पर ऐसे 70 कमर्शियल वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी थी. यह वाहन स्वामी जब अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे होने का प्रमाण पत्र पेश करेंगे, तभी इन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
7500 किग्रा भार से ऊपर वाले माल वाहनों पर एचएसआरपी जरूरी
7500 किलोग्राम भार के ऊपर वाले व्यवसायिक वाहनों पर यह नियम लागू हो गया है. ऐसे वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना अनिवार्य है. सरकार ने यह निर्णय इसलिए भी लिया था, क्योंकि पुराने माल वाहन ओवरलोड होने पर टोल प्लाजा पर चालान न हो जाए. इसके लिए नंबर प्लेट पर एक या दो नंबर ही मिटा देते थे. इससे ई-चालान संभव नहीं हो पा रहा था. सरकार को इससे राजस्व की क्षति हो रही थी. इसलिए ऐसे माल वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दी गई.
हर वाहन पर होगी नंबर प्लेट
व्यवसायिक वाहन हो या यात्री वाहन हर वाहन पर आगे-पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अलावा अति सुरक्षा तीसरी नंबर प्लेट भी लगेगी. ये नंबर प्लेट गाड़ी के सामने बाई ओर से शीशे के ऊपर के हिस्से में लगेगी. एक्सप्रेस-वे पर हाल ही में चलाए गए व्यवसायिक वाहनों की चेकिंग में ट्रकों पर दर्ज नंबर मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा के पाए गए थे. वाहन स्वामियों ने ऐसा ओवरलोडिंग के अपराध से बचने के लिए किया था. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगने के बाद अब ऐसा नहीं हो पाएगा.
एक अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य
एक अप्रैल 2019 से पहले के इन सभी वाहनों को अब बिना सुरक्षित नंबर प्लेट लगे फिटनेस प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होगा. एक अप्रैल से सरकार ने सभी नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर ही शोरूम से बाहर निकलने का शासनादेश जारी कर दिया था. उसके बाद सभी तरह के पुराने वाहनों को भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस करने का आदेश दिया था.
नहीं जारी किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट
एक अप्रैल 2019 से पहले 75 किलोग्राम भार से ऊपर वाले सभी माल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. 15 अक्टूबर तक इन सभी वाहन स्वामियों को यह प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था. जिन वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं लगी है. उनका अब फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा. गुरुवार को आरटीओ कार्यालय से ऐसे 70 वाहनों की जांच हुई. सुरक्षित प्लेट नहीं लगे होने पर इन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया.