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कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन जारी

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के तहत गाइड लाइन जारी की गई है. ये गाइड लाइन राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जारी की है.

राज्य निर्वाचन आयोग की गाईडलाईन्स जारी
राज्य निर्वाचन आयोग की गाईडलाईन्स जारी
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Published : Mar 23, 2021, 7:45 AM IST

Updated : Mar 23, 2021, 9:58 AM IST

लखनऊ : देश-प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से गाइड लाइन जारी की गई है. लेकिन ये गाइड लाइन राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जारी की है. दरअसल, यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने ये गाइड लाइन जारी किया है.

सामान्य निर्देश

1. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा.
2. चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना होगा.
3. चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रत्येक स्थल और मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पहले सैनिटाइज करवाया जाए.
4. निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले और मतदान दलों के कार्मिकों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए.
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना और पान गुटखा तंबाकू जैसे मादक पदार्थों का सेवन, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी विधि नियमों के अनुसार दंडनीय होगा.
6. कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति

1. जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.
2. विकासखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.
3. नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे.
4. नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर निर्वाचन में नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारी को उपलब्ध कराए जाएं.
5. कोविड-19 से बचाव के लिए संबंधित समस्त प्रबंध उक्त नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और निर्देशन में किए जाएंगे.

नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, समीक्षा और नाम वापसी

1. रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी. इसके प्रयोग के लिए विशेष रूप से एक कर्मी की नियुक्ति की जाएगी.
2. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
3. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी और उसके साथ आये एक व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा के लिए कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी का पालन हो सके.
4. कोई कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है. ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं नहीं जाएंगे.
5. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिए जाने के पश्चात एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठाया जाए और उस क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक-एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए.
6. नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय जिला पंचायत के वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाए. जब एक वार्ड के अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तो शेष वार्ड के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए.
7. इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में भी वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा.
8. प्रधान पद की समीक्षा के उपरांत हॉल खाली होने पर एक-एक बार में केवल 1 वार्ड की अभ्यर्थियों को समीक्षा हेतु बुलाया जाए. इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की समीक्षा के दौरान अनुपालन किया जाए.
9. नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाए.
10. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना दी जाएगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस रैली या सभा आयोजित की जाती है, तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाना आवश्यक होगा. ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे.
11. ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में सर्वप्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ता को प्रवेश दिया जाएगा. इसके पश्चात ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी.


मतदान कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

1. जहां तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी. प्रशिक्षण हाल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे.
2. इसके साथ ही गंभीर रोगों से ग्रसित कार्मिकों जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा. उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा दिव्यांग कर्मचारियों को भी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
3. कोविड-19 के दृष्टिगत उचित संख्या में रिजर्व मतदान कार्मिक रखे जाए,. जिससे कि मतदान दल के किसी सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने की स्थिति में रिजर्व कार्मिक और कार्मिकों को उपयोग में लाया जा सके.
4. प्रशिक्षण स्थल पर थर्मल स्कैनर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए.
5. प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
6. मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षार्थियों को चरण वार बुलाया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.
7. प्रशिक्षण में उपयोग आने वाली सामग्री को भी सैनिटाइजर उपयोग में लिया जाए.
8. प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सैनिटाइजर किया जाएगा.
9. प्रशिक्षण के दौरान संबंधित कार्मिकों को कोविड-19 से संबंधित सामग्री जैसे पीपीई किट थर्मल स्कैनर जैसे के प्रयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण नोडल स्वास्थ अधिकारी या फिर उनके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

मतदान दलों का प्रस्थान

1. प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में बुलाया जाए और तदनुसार मतदान दलों का प्रशिक्षण करवाया जाए.
2. मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण और मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे.
3. प्रस्थान से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक आर्मी और वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाए.
4. मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करने से पहले और मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिया जा रहे वाहन को समुचित रूप से सैनिटाइज किया जाए.
5. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे और ठहरने के स्थान पर स्वच्छता और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए.
6. मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध करवाई जाएगी.

क. sanitizer- मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए यह इस्तेमाल होगा.
ख. gloves- मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण एक पैर की दर से इसके अतिरिक्त काउंटिंग स्टाफ को भी दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएंगे.
ग. मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी बनाने के लिए गोला बनाने के लिए चौक क इस्तेमाल किया जाएगा.

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार

1. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन किया जाएगा.
2. अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए.
3. यदि कोई अभ्यर्थी दल या समूह निर्वाचन से संबंधित कोई जनसभा या नुक्कड़ सभा करना चाहे तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए.
4. अनुदेशों का पालन न करना या कोविड-19 उपायों पर अनुदेशकों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही और यथा अनू-प्रयोज्या अन्य कानूनी प्रावधानों जैसा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत है. साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51से 60 के प्रवाधान के अनुसार अभियोग क भागी बनेगा.

मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की व्यवस्था

1. मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों और पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए.
2. मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा.
3. मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करने के पश्चात ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा.
4. पुलिसकर्मी होमगार्ड पीवीडी ग्राम चौकीदार जिसे निर्वाचन ड्यूटी में नियोजित किया गया हो उसके द्वारा मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
5. सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी.
6. यदि पहले पठन पर तापमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों से अधिक है तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी. यदि वह यथावत बना रहता है तो निर्वाचक को टोकन या प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने के लिए आने को कहा जाएगा. मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचन से कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने के बाद मतदान करवाया जाएगा. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के मतदान करने के लिए यथासंभव 3 पंक्तियां पुरुष महिला और दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक होगी.
7. प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट की दूरी पर खड़े रहने के लिए पूर्व से ही गोले का निर्धारण किया जाएगा. प्रत्येक मतदाता मतदान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे. गोलू की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान कक्ष से बाहर रखा जाएगा.
8. संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट और मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए, लेकिन यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है कि जिस में अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट को अंदर बैठाने से सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है तो उन्हें कब से बाहर किस तरह बैठाया जाएगा कि कक्ष के अंदर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके.
9. मतदान केंद्र पर मतदान दल और मतदाताओं द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए.
10. मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कार्मिक को तुरंत प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए.
11. यदि पोलिंग एजेंट जा काउंटिंग एजेंट में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है तो फ्री साइडिंग ऑफिसर की अनुमति से उसका रिलीवर प्रदान किया जा सकता है और इस हादसे का रिकॉर्ड रखा जाएगा.
12. अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी. मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा. ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा.
13. यदि kovid-19 से संक्रमित व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करना चाहता है तो, ऐसे मतदाता को अंत में इसका अधिकार दिया जाएगा जिसकी सूचना मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी. उस दौरान पीठासीन अधिकारी पीपीई किट में उस संक्रमित व्यक्ति का मतदान करवाएगा.
14. यदि मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट का तापमान सीमा से अधिक है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर को अनुमति दी जाएगी और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.


मतगणना स्थल पर बरती जाने वाली सावधानियां

1. मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी व कर्मचारी मतगणना अभिकर्ता और अन्य अधिकृत व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
2. मतगणना कार्य के लिए यथा संभव बड़े हॉल और स्थान का चयन किया जाए जिससे मतदान कार्य में नियुक्त कार्मिकों और अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ओके मत उचित दूरी बनाई जा सके.
3. मतगणना केंद्र पर एक प्रत्याशी और एक मतगणना अभिकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए. जैसे ही जिस पद की मतगणना पूरी हो जाए उसके पद के प्रत्याशियों और एजेंटों को मतगणना केंद्र से बाहर जाने का आग्रह किया जाए ताकि समाजिक दूरी का पालन हो सके.
4. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंटों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देख सकें.
5. मतगणना में नियुक्त स्टाफ को दस्ताने पहनना आवश्यक होगा. मतगणना की समाप्ति पर दस्तानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियत नियमों के अनुसार नष्ट किया जाएगा.

मतदान सामग्री का संग्रहण

1. मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर साबुन पानी और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए.
2. मतदान के पश्चात मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए और इस काम के लिए नियुक्त कर्मियों द्वारा आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग किया जाए.

लखनऊ : देश-प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से गाइड लाइन जारी की गई है. लेकिन ये गाइड लाइन राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जारी की है. दरअसल, यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने ये गाइड लाइन जारी किया है.

सामान्य निर्देश

1. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा.
2. चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना होगा.
3. चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रत्येक स्थल और मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पहले सैनिटाइज करवाया जाए.
4. निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले और मतदान दलों के कार्मिकों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए.
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना और पान गुटखा तंबाकू जैसे मादक पदार्थों का सेवन, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी विधि नियमों के अनुसार दंडनीय होगा.
6. कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति

1. जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.
2. विकासखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए.
3. नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे.
4. नोडल अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर निर्वाचन में नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारी को उपलब्ध कराए जाएं.
5. कोविड-19 से बचाव के लिए संबंधित समस्त प्रबंध उक्त नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और निर्देशन में किए जाएंगे.

नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, समीक्षा और नाम वापसी

1. रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी. इसके प्रयोग के लिए विशेष रूप से एक कर्मी की नियुक्ति की जाएगी.
2. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
3. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी और उसके साथ आये एक व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा के लिए कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी का पालन हो सके.
4. कोई कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है. ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं नहीं जाएंगे.
5. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिए जाने के पश्चात एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठाया जाए और उस क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक-एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए.
6. नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय जिला पंचायत के वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाए. जब एक वार्ड के अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तो शेष वार्ड के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए.
7. इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में भी वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा.
8. प्रधान पद की समीक्षा के उपरांत हॉल खाली होने पर एक-एक बार में केवल 1 वार्ड की अभ्यर्थियों को समीक्षा हेतु बुलाया जाए. इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की समीक्षा के दौरान अनुपालन किया जाए.
9. नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाए.
10. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना दी जाएगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस रैली या सभा आयोजित की जाती है, तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाना आवश्यक होगा. ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे.
11. ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में सर्वप्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ता को प्रवेश दिया जाएगा. इसके पश्चात ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी.


मतदान कर्मियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

1. जहां तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी. प्रशिक्षण हाल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे.
2. इसके साथ ही गंभीर रोगों से ग्रसित कार्मिकों जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा. उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तथा दिव्यांग कर्मचारियों को भी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
3. कोविड-19 के दृष्टिगत उचित संख्या में रिजर्व मतदान कार्मिक रखे जाए,. जिससे कि मतदान दल के किसी सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने की स्थिति में रिजर्व कार्मिक और कार्मिकों को उपयोग में लाया जा सके.
4. प्रशिक्षण स्थल पर थर्मल स्कैनर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए.
5. प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
6. मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षार्थियों को चरण वार बुलाया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.
7. प्रशिक्षण में उपयोग आने वाली सामग्री को भी सैनिटाइजर उपयोग में लिया जाए.
8. प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सैनिटाइजर किया जाएगा.
9. प्रशिक्षण के दौरान संबंधित कार्मिकों को कोविड-19 से संबंधित सामग्री जैसे पीपीई किट थर्मल स्कैनर जैसे के प्रयोग का पर्याप्त प्रशिक्षण नोडल स्वास्थ अधिकारी या फिर उनके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

मतदान दलों का प्रस्थान

1. प्रस्थान के दौरान प्रस्थान स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में बुलाया जाए और तदनुसार मतदान दलों का प्रशिक्षण करवाया जाए.
2. मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण और मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क का उपयोग करेंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे.
3. प्रस्थान से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक आर्मी और वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जाए.
4. मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करने से पहले और मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिया जा रहे वाहन को समुचित रूप से सैनिटाइज किया जाए.
5. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे और ठहरने के स्थान पर स्वच्छता और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए.
6. मतदान दल के सदस्यों के लिए निम्नलिखित किट उपलब्ध करवाई जाएगी.

क. sanitizer- मतदान दिवस पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए यह इस्तेमाल होगा.
ख. gloves- मतदान दल के सदस्यों के प्रयोग के लिए प्रति मतदान सदस्य प्रत्येक मतदान चरण एक पैर की दर से इसके अतिरिक्त काउंटिंग स्टाफ को भी दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएंगे.
ग. मतदान स्थल पर सामाजिक दूरी बनाने के लिए गोला बनाने के लिए चौक क इस्तेमाल किया जाएगा.

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार

1. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन किया जाएगा.
2. अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए.
3. यदि कोई अभ्यर्थी दल या समूह निर्वाचन से संबंधित कोई जनसभा या नुक्कड़ सभा करना चाहे तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए.
4. अनुदेशों का पालन न करना या कोविड-19 उपायों पर अनुदेशकों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही और यथा अनू-प्रयोज्या अन्य कानूनी प्रावधानों जैसा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत है. साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51से 60 के प्रवाधान के अनुसार अभियोग क भागी बनेगा.

मतदान दिवस पर मतदान केंद्र की व्यवस्था

1. मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों और पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाए.
2. मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा.
3. मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करने के पश्चात ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा.
4. पुलिसकर्मी होमगार्ड पीवीडी ग्राम चौकीदार जिसे निर्वाचन ड्यूटी में नियोजित किया गया हो उसके द्वारा मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
5. सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी.
6. यदि पहले पठन पर तापमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों से अधिक है तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी. यदि वह यथावत बना रहता है तो निर्वाचक को टोकन या प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने के लिए आने को कहा जाएगा. मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचन से कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने के बाद मतदान करवाया जाएगा. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के मतदान करने के लिए यथासंभव 3 पंक्तियां पुरुष महिला और दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक होगी.
7. प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट की दूरी पर खड़े रहने के लिए पूर्व से ही गोले का निर्धारण किया जाएगा. प्रत्येक मतदाता मतदान के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे. गोलू की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान कक्ष से बाहर रखा जाएगा.
8. संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट और मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए, लेकिन यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है कि जिस में अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट को अंदर बैठाने से सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है तो उन्हें कब से बाहर किस तरह बैठाया जाएगा कि कक्ष के अंदर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके.
9. मतदान केंद्र पर मतदान दल और मतदाताओं द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए.
10. मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कार्मिक को तुरंत प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए.
11. यदि पोलिंग एजेंट जा काउंटिंग एजेंट में से किसी का तापमान निर्धारित मानक से ऊपर पाया जाता है तो फ्री साइडिंग ऑफिसर की अनुमति से उसका रिलीवर प्रदान किया जा सकता है और इस हादसे का रिकॉर्ड रखा जाएगा.
12. अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केंद्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी. मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा. ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा.
13. यदि kovid-19 से संक्रमित व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करना चाहता है तो, ऐसे मतदाता को अंत में इसका अधिकार दिया जाएगा जिसकी सूचना मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी. उस दौरान पीठासीन अधिकारी पीपीई किट में उस संक्रमित व्यक्ति का मतदान करवाएगा.
14. यदि मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट का तापमान सीमा से अधिक है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर को अनुमति दी जाएगी और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.


मतगणना स्थल पर बरती जाने वाली सावधानियां

1. मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी व कर्मचारी मतगणना अभिकर्ता और अन्य अधिकृत व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
2. मतगणना कार्य के लिए यथा संभव बड़े हॉल और स्थान का चयन किया जाए जिससे मतदान कार्य में नियुक्त कार्मिकों और अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता ओके मत उचित दूरी बनाई जा सके.
3. मतगणना केंद्र पर एक प्रत्याशी और एक मतगणना अभिकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए. जैसे ही जिस पद की मतगणना पूरी हो जाए उसके पद के प्रत्याशियों और एजेंटों को मतगणना केंद्र से बाहर जाने का आग्रह किया जाए ताकि समाजिक दूरी का पालन हो सके.
4. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंटों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देख सकें.
5. मतगणना में नियुक्त स्टाफ को दस्ताने पहनना आवश्यक होगा. मतगणना की समाप्ति पर दस्तानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियत नियमों के अनुसार नष्ट किया जाएगा.

मतदान सामग्री का संग्रहण

1. मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर साबुन पानी और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए.
2. मतदान के पश्चात मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए और इस काम के लिए नियुक्त कर्मियों द्वारा आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग किया जाए.

Last Updated : Mar 23, 2021, 9:58 AM IST
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