लखनऊ: दिवाली पर्व के मद्देनजर वायु प्रदूषण को बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखों को जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. प्रदेश में सिर्फ हरित यानी ग्रीन पटाखे की अनुमति दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से सभी जिला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि प्रदेश में सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. वहीं, पटाखे जलाने की टाइमिंग स्थानीय स्तर पर डीएम तय करेंगे.
राज्य सरकार ने सूबे के 27 शहरों में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता का आकलन करने के बाद प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. इसके अलावा जारी आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन जिलों में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत है, वहां सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
ऐसे में अगर प्रतिबंधित स्थानों पर पटाखों की बिक्री होती है तो फिर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, बाद में 27 जिलों में वायु प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने और एयर क्वालिटी एंडेस्क ठीक न होने के चलते सिर्फ ग्रीन यानी हरित पटाखे जलाने की अनुमति दिए जाने का आदेश जारी किया गया है.
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अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि एनसीआर और उन सभी शहरों में वायु गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है. ऐसे में पटाखों की बिक्री और उनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे.
उल्लेखनीय है कि ठंड शुरू होते ही यहां वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक होने की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में पटाखों को जलाने से वायु प्रदूषण और खराब होने का खतरा बना रहता है. जिसको देखते हुए पटाखों को जलाने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. ग्रीन पटाखे अन्य पटाखे की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए सिर्फ इनके जलाने की अनुमति दी गई है.
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