लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की 'भाग्य लक्ष्मी योजना' (Bhagya Lakshmi Yojana) के तहत बेटी के जन्म पर मां-बाप को आर्थिक मदद दिये जाने का प्रावधान है. राज्य सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए इस योजना की शुरूआत की है.
कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
- बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाता है.
- 21 साल बाद मैच्योर होकर यह बॉन्ड 2 लाख रुपये का हो जाता है.
- बच्ची के कक्षा 6 में जाने पर 3 हजार रुपये की मदद की जाती है.
- कक्षा 8 में जाने पर 5 हजार रुपये की मदद दी जाती है.
- बच्ची जब 10वीं कक्षा में जाती है तो 7 हजार रुपये की मदद दी जाती है.
- बच्ची के 12वीं क्लास में जाने पर 8 हजार रुपये उसके खाते में जमा कराये जाते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
- 2006 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ मिलेगा.
- बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र पर बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
- शिक्षा सरकारी स्कूल में कराना अनिवार्य.
- सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं की जानी चाहिए.
- परिवार की आय प्रति वर्ष दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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