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69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, ऑनलाइन भेजी याचिका - उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन

बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन की ओर से ऑनलाइन याचिका दाखिल की गई है.

up shikshamitra moves supreme court against high court decision on 69000 teachers recruitment
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका.
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Published : May 11, 2020, 4:36 PM IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की 69,000 भर्ती मामले में जो कट ऑफ नियम बनाए हैं, उसका विरोध कर रहे शिक्षामित्र की फरियाद अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था. परिणाम घोषित करने से 1 दिन पहले सरकार ने भर्ती कट ऑफ नियम की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि उन्हीं शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा, जो 60 और 65 प्रतिशत अंक हासिल करेंगे. इसका शिक्षामित्र विरोध कर रहे हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता.

शिक्षामित्रों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती का अवसर दिया है. इस तरह के नियम से उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है. सरकार के निर्देश के विरुद्ध शिक्षामित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने सरकार के निर्णय को नियम विरुद्ध करार देते हुए 40 और 45 परसेंट का कटऑफ घोषित किया. प्रदेश सरकार ने इसका विरोध हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर किया.

याचिका की दो सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई हुई और 6 मई 2020 को कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कट ऑफ 60 और 65 को मान्यता दी. प्रदेश सरकार इसी आदेश के अनुक्रम में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन इसके विरोध में अब शिक्षामित्रों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शिक्षामित्रों की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता गौरव यादव ने यह जानकारी दी है.

'कारखाना अधिनियम' में संशोधन, 8 के बजाय 12 घंटे काम कर सकेंगे मजदूर

गौरव यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के बनाए नियम और हाईकोर्ट के दो सदस्य खंडपीठ के फैसले को लागू करने के विरोध में स्टे हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की गई है. अभी ऑनलाइन याचिका दाखिल हुई है.

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की 69,000 भर्ती मामले में जो कट ऑफ नियम बनाए हैं, उसका विरोध कर रहे शिक्षामित्र की फरियाद अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था. परिणाम घोषित करने से 1 दिन पहले सरकार ने भर्ती कट ऑफ नियम की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि उन्हीं शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा, जो 60 और 65 प्रतिशत अंक हासिल करेंगे. इसका शिक्षामित्र विरोध कर रहे हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता.

शिक्षामित्रों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती का अवसर दिया है. इस तरह के नियम से उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है. सरकार के निर्देश के विरुद्ध शिक्षामित्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने सरकार के निर्णय को नियम विरुद्ध करार देते हुए 40 और 45 परसेंट का कटऑफ घोषित किया. प्रदेश सरकार ने इसका विरोध हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर किया.

याचिका की दो सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई हुई और 6 मई 2020 को कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कट ऑफ 60 और 65 को मान्यता दी. प्रदेश सरकार इसी आदेश के अनुक्रम में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, लेकिन इसके विरोध में अब शिक्षामित्रों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शिक्षामित्रों की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता गौरव यादव ने यह जानकारी दी है.

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गौरव यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के बनाए नियम और हाईकोर्ट के दो सदस्य खंडपीठ के फैसले को लागू करने के विरोध में स्टे हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की गई है. अभी ऑनलाइन याचिका दाखिल हुई है.

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