यूपी में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन, शामिल होंगे पांच जिलेः NCR की तर्ज पर डेवलपमेंट, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे - State Capital Region Draft
दिल्ली एनसीआर की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) बनाया जाएगा, जिसकी कवायद शुरू हो गई है. एससीआर में लखनऊ के आसपास के पांच जिलों को शामिल किया जाएगा. यदि योगी सरकार की यह प्लान सफल होता है तो इन पाचों जिले में विकास का पहिया तेजी से घूमेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
लखनऊ : राजधानी लखनऊ सहित उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल करने को लेकर आवास विभाग ने बड़ा फैसला किया है. इस संबंध में यूपी सरकार ने आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं. आवास विभाग और आवास बंधु की वेबसाइट पर स्टेट कैपिटल रीजन का ड्राफ्ट डाल दिया गया है. जिसको देखकर लोग अपने आपत्ति और सुझाव 30 नवंबर तक पेश कर सकेंगे. जिसके आधार पर भविष्य में राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन कर दिया जाएगा.
राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की कवायद शुरू.
प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख प्रावधान
राज्य सरकार द्वारा नोटीफिकेशन के माध्यम से स्टेट कैपिटलरीजन तथा अन्य रीजन्स का गठन किए जाने का प्राविधान है.
स्टेट कैपिटल रीजन तथा अन्य रीजन्स के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी का गठन प्रस्तावित है. जिसमें मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पदेन सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति होगी. जिसके अध्यक्ष, रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे.
रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी द्वारा क्षेत्र का रीजनल प्लान बनाया जाएगा तथा फंक्शनल प्लान, मास्टर प्लान, विकास योजना तथा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय, रीजनल प्लान के अनुसार इन्फास्ट्रक्चर प्लान का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. क्रियान्वयन के लिए शासकीय फंड अथवा अन्य माध्यम से आर्थिक संसाधन की व्यवस्था की जाएगी.
रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी द्वारा अधीनस्थ अभिकरणों से रीजनल प्लान तथा फंक्शनल प्लान के कियान्वयन से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करने, परियोजनाओं को स्वीकृत करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने तथा अधीनस्थ अभिकरणों को यथोचित निर्देश देने का अधिकार होगा.
रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी द्वारा रीजन के अन्तर्गत स्थित विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की घोषणा, मास्टर प्लान की स्वीकृति संशोधन/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन की शक्तियों का उपयोग किया जाएगा.
कार्यकारी समिति द्वारा अथाॅरिटी के कार्यों में सहयोग, कार्मिकों की नियुक्ति अथाॅरिटी की परियोजनाओं तथा योजनाओं का नियोजन तथा स्वीकृति प्रदान करने आदि कार्य किए जाएंगे.
रीजनल प्लान की विषय वस्तु सर्वे एवं स्टडीज, रीजनल प्लान में संशोधन तथा पुनरीक्षण संबंधी प्राविधान. फक्शनल प्लान, प्रोजेक्ट प्लान, डेवलपमेंट स्कीम तथा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के प्राविधान. फाइनेन्स, एकाउन्ट्स, आडिट बजट आदि सम्बन्धी प्राविधान. अथाॅरिटी द्वारा भूमि/भवन के अधिग्रहण एवं निस्तारण संबंधी प्राविधान.
राजधानी लखनऊ को एससीआरडीए का मुख्यालय बनाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलें. इस संबंध में विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में लाया जाएगा. जिसके पास होने के बाद राज्य राजधानी क्षेत्र की व्यवस्था इन पांच जिलों में लागू हो जाएगी.
लखनऊ : राजधानी लखनऊ सहित उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल करने को लेकर आवास विभाग ने बड़ा फैसला किया है. इस संबंध में यूपी सरकार ने आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं. आवास विभाग और आवास बंधु की वेबसाइट पर स्टेट कैपिटल रीजन का ड्राफ्ट डाल दिया गया है. जिसको देखकर लोग अपने आपत्ति और सुझाव 30 नवंबर तक पेश कर सकेंगे. जिसके आधार पर भविष्य में राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन कर दिया जाएगा.
राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की कवायद शुरू.
प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख प्रावधान
राज्य सरकार द्वारा नोटीफिकेशन के माध्यम से स्टेट कैपिटलरीजन तथा अन्य रीजन्स का गठन किए जाने का प्राविधान है.
स्टेट कैपिटल रीजन तथा अन्य रीजन्स के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी का गठन प्रस्तावित है. जिसमें मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पदेन सदस्य होंगे. इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति होगी. जिसके अध्यक्ष, रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे.
रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी द्वारा क्षेत्र का रीजनल प्लान बनाया जाएगा तथा फंक्शनल प्लान, मास्टर प्लान, विकास योजना तथा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय, रीजनल प्लान के अनुसार इन्फास्ट्रक्चर प्लान का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. क्रियान्वयन के लिए शासकीय फंड अथवा अन्य माध्यम से आर्थिक संसाधन की व्यवस्था की जाएगी.
रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी द्वारा अधीनस्थ अभिकरणों से रीजनल प्लान तथा फंक्शनल प्लान के कियान्वयन से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करने, परियोजनाओं को स्वीकृत करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने तथा अधीनस्थ अभिकरणों को यथोचित निर्देश देने का अधिकार होगा.
रीजनल डेवलपमेंट अथाॅरिटी द्वारा रीजन के अन्तर्गत स्थित विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की घोषणा, मास्टर प्लान की स्वीकृति संशोधन/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन की शक्तियों का उपयोग किया जाएगा.
कार्यकारी समिति द्वारा अथाॅरिटी के कार्यों में सहयोग, कार्मिकों की नियुक्ति अथाॅरिटी की परियोजनाओं तथा योजनाओं का नियोजन तथा स्वीकृति प्रदान करने आदि कार्य किए जाएंगे.
रीजनल प्लान की विषय वस्तु सर्वे एवं स्टडीज, रीजनल प्लान में संशोधन तथा पुनरीक्षण संबंधी प्राविधान. फक्शनल प्लान, प्रोजेक्ट प्लान, डेवलपमेंट स्कीम तथा प्रोजेक्ट प्लान बनाने के प्राविधान. फाइनेन्स, एकाउन्ट्स, आडिट बजट आदि सम्बन्धी प्राविधान. अथाॅरिटी द्वारा भूमि/भवन के अधिग्रहण एवं निस्तारण संबंधी प्राविधान.
राजधानी लखनऊ को एससीआरडीए का मुख्यालय बनाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलें. इस संबंध में विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में लाया जाएगा. जिसके पास होने के बाद राज्य राजधानी क्षेत्र की व्यवस्था इन पांच जिलों में लागू हो जाएगी.