लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधान परिषद से भी पास हो गया. इस कानून के माध्यम से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराने वाले को दो महीने पहले ही सूचना देनी होगी. धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन कराने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है.
जोरदार हंगामे के बीच लव जिहाद विधेयक विधान परिषद से हुआ पास
विधानसभा से लव जिहाद विरोधी विधेयक पास होने के बाद अब विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच पास कर दिया गया. योगी सरकार ने पिछले साल नवंबर महीने में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस विधेयक को पास किए जाने से पहले अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की थी. इसके बाद अब विधानसभा व विधान परिषद से इस विधेयक को पास कराया गया है.
सपा सदस्यों ने जमकर किया हंगामा, पीठ पर फेंके कागज के गोले
समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में बिना संशोधन व चर्चा कराए इस विधेयक को पास किए जाने के दौरान जोरदार हंगामा किया. सदस्यों ने वेल में आकर विधेयक की प्रतियां फाड़कर सभापति के ऊपर कागज के गोले भी फेंके. इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा. इस कानून के माध्यम से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराने वाले को दो महीने पहले पहले सूचना देनी होगी. धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन कराने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है.
राज्यपाल के अनुमोदन के बाद कानून बनेगा
विधानसभा और फिर उसके बाद आज विधान परिषद से इस विधेयक को पास किए जाने के बाद अब इसे कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा. राज्यपाल की तरफ से अनुमोदन मिलने के बाद यह कानून का रूप लेगा और फिर गृह विभाग की तरफ से इसको लेकर बाकायदा शासनादेश जारी होगा.