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ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कटा है चालान तो ऑनलाइन भरें जुर्माना

उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि यदि आपके कार, स्कूटर, बाइक या अन्य कोई भी वाहन का चालान हो गया तो अब मोटा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें. हालांकि अब घर बैठे भी एक क्लिक पर आप इस चालान का शमन शुल्क जमा कर सकते हैं.

ट्रैफिक नियम
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Published : May 18, 2021, 10:40 PM IST

लखनऊ : पहले तो आप ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़े तो बेहतर है. अगर आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है तो मोटा जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहें. ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के बाद चालान कटने पर एक ही राहत मिल सकती है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ई-चालान के जरिये जुर्माना अदा कर सकेंगे.

कैसे जमा करें ई-चालान

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ई-चालान से भी जुर्माना वसूल करेगी. अगर किसी का चालान कट गया है तो वह सिर्फ एक क्लिक कर ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है. यूपी पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को जुर्माना भरने के लिए https:echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan वेबसाइट पर जाना होगा. पेज खुलते ही " चालान" पर क्लिक करना होगा. चालान नंबर भरते ही सारी डिटेल सामने आ जाएगी, फिर ऑनलाइन जुर्माना जमा किया जा सकेगा.

अगर ऑनलाइन चालान भरना सीख गए हों तो अब जुर्माने के बारे में जान लें.

1. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते हैं तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा.

2. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार, दो पहिया वाहनों पर चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर बच्चे और पत्नी को बैठाकर जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है.

3. हेलमेट नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. हेलमेट पहने बगैर दोबारा पकड़े जाने पर 1000 रुपये का फाइन हो सकता है.

4. फोर व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहली बार 500 रुपये का चालान होगा. दूसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

5. नाबालिग अगर ड्राइविंग करता पकड़ा गया तो पैरेंट्स को जुर्माने के तौर पर 2500 रुपये भुगतने होंगे.

6. ड्राइविंग के दौरान फोन या इयरफोन पर बात करने वाले पहली बार 500 रुपये और इसके बाद 1000 रुपये का फाइन भरने के लिए तैयार रहें.

7. रैश ड्राइविंग पर पहले 800 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 2500 रुपये हो गया है. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2500 रुपये देने होंगे.

8. अब बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर 300 की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

डिजिटल लॉकर में रखें गाड़ी से संबंधित सॉफ्ट पेपर, पुलिस भी मान जाएगी

इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि आप भले ही अपने साथ गाड़ी के सारे पेपर ( हार्ड कॉपी) नहीं रखें, मगर डिजिटल लॉकर या एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र जरूर रखें. अगर पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है. डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग का कहना है कि नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा. मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे. यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है.

लखनऊ : पहले तो आप ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़े तो बेहतर है. अगर आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है तो मोटा जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहें. ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के बाद चालान कटने पर एक ही राहत मिल सकती है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ई-चालान के जरिये जुर्माना अदा कर सकेंगे.

कैसे जमा करें ई-चालान

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ई-चालान से भी जुर्माना वसूल करेगी. अगर किसी का चालान कट गया है तो वह सिर्फ एक क्लिक कर ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है. यूपी पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को जुर्माना भरने के लिए https:echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan वेबसाइट पर जाना होगा. पेज खुलते ही " चालान" पर क्लिक करना होगा. चालान नंबर भरते ही सारी डिटेल सामने आ जाएगी, फिर ऑनलाइन जुर्माना जमा किया जा सकेगा.

अगर ऑनलाइन चालान भरना सीख गए हों तो अब जुर्माने के बारे में जान लें.

1. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते हैं तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा.

2. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार, दो पहिया वाहनों पर चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर बच्चे और पत्नी को बैठाकर जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है.

3. हेलमेट नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. हेलमेट पहने बगैर दोबारा पकड़े जाने पर 1000 रुपये का फाइन हो सकता है.

4. फोर व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहली बार 500 रुपये का चालान होगा. दूसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

5. नाबालिग अगर ड्राइविंग करता पकड़ा गया तो पैरेंट्स को जुर्माने के तौर पर 2500 रुपये भुगतने होंगे.

6. ड्राइविंग के दौरान फोन या इयरफोन पर बात करने वाले पहली बार 500 रुपये और इसके बाद 1000 रुपये का फाइन भरने के लिए तैयार रहें.

7. रैश ड्राइविंग पर पहले 800 रुपये का जुर्माना लगता था, जो अब बढ़कर 2500 रुपये हो गया है. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2500 रुपये देने होंगे.

8. अब बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर 300 की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

डिजिटल लॉकर में रखें गाड़ी से संबंधित सॉफ्ट पेपर, पुलिस भी मान जाएगी

इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि आप भले ही अपने साथ गाड़ी के सारे पेपर ( हार्ड कॉपी) नहीं रखें, मगर डिजिटल लॉकर या एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र जरूर रखें. अगर पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है. डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग का कहना है कि नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा. मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे. यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है.

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