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लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानने के लिए पढ़ें

देशव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है. केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंथन करने के बाद शासनादेश जारी किया है.

सीएम योगी (फाइल फोटो)
सीएम योगी (फाइल फोटो)
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Published : Apr 17, 2020, 3:42 PM IST

लखनऊ: केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के क्रम में उत्तरप्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इसे तीन मई तक लागू किए जाने का शासनादेश जारी किया है. राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में तीन मई तक किन सुविधाओं में छूट रहेगी और कौन सी प्रतिबंधित रखी गई हैं, इन सबके बारे में विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई है.

केंद्र सरकार के जारी गाइडलाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंथन करने के बाद शासनादेश जारी कर बताया है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर प्रतिबंध और किन सुविधाओं में छूट रहेगी. सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी गई है. वहीं कृषि क्षेत्र में कई छूट दी गई है ताकि किसानों को कोई समस्या न आए. साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन पर जोर दिया गया है.

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन
प्रदेश में 14 अप्रैल तक 45 जनपदों जिलों में कोविड-19 के मामले मिले थे, जिनके आधार पर हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं. इनका निर्धारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाए.

स्वास्थ्य सेवा में रहेगी छूट
लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान चिन्हित अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सक्षम स्तर से अनुमति के बाद संचालित होंगी. सभी अस्पतालों में एन-95 मास्क पीपीई और संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से रहेंगे. साथ ही ड्यूटी करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी का प्रशिक्षण जरूरी है, जिसके बाद ही जिला प्रशासन उसे अनुमति देगा.

टेलीमेडिसिन के माध्यम से टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सीय परामर्श रहेगा जारी
डिस्पेंसरी, केमिस्ट फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें खुली रहेंगी. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र भी चालू रहेंगे. फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान संचालित रहेंगे. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति जारी रहेगी.


कृषि क्षेत्र में रहेगी छूट
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से क्रियाशील बनी रहेंगी. किसानों, कृषि श्रमिकों द्वारा संचालित समस्त कृषि कार्य होते रहेंगे. एमएसपी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी हुई एजेंसियां संचालित रहेंगी. कृषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पार्ट्स, इनसे संबंधित मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी. फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण में छूट है. फसलों की कटाई, बुवाई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि उद्यान के उपकरणों का आवागमन राज्य के अंदर और बाहर होता रहेगा.

वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां भी रहेंगी क्रियाशील
मछली पकड़ने के लिए कृषि उद्योग भी क्रियाशील होंगे. जिसमें फीडिंग और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चैन, बिक्री और विपणन शामिल हैं. डेयरी व्यवसाय को पूरी तरह से छूट दी गई है. दुग्ध प्रसंस्करण, संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी शामिल है. वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां भी क्रियाशील रहेंगी. बैंक और एटीएम बैंकिंग संचालन हेतु आईटी वेंडर, बैंकिंग कमांडेंट और नकदी प्रबंधक एजेंसियां चालू रहेंगी.

औद्योगिक क्षेत्र को रहेगी छूट
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों जो नगर निकाय की सीमा से बाहर हैं उन्हें छूट दी गई है. नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को सशर्त छूट दी गई है. उन्हें अपने श्रमिकों को परिसर के अंदर या आसपास ठहरने का प्रबंध करना होगा. कामगारों को ऐसी इकाइयों द्वारा लगाए गए इस हेतु विशेषतया निर्धारित वाहनों द्वारा ही ले जाया जाएगा.

आपूर्ति एवं आवागमन रहेगा संचालित
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों, सतत प्रक्रिया वाली इकाइयों, सभी प्रकार के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों, स्थानीय नगर निकायों की सीमा से बाहर स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और औद्योगिक आस्थानों में स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तेल एवं गैस रिफाइनरी, खनन एवं खनन क्रियाओं से संबंधित विस्फोटकों की आपूर्ति एवं आवागमन संचालित रहेंगे.


निर्माण कार्यों में रहेगी छूट
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्ठे के संचालन की छूट रहेगी. आईटी और आईटीईएस सेवाएं जो अधिकतम अपनी 50% मानव शक्ति का उपयोग कर सकती हैं. स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रदान करने वाली सेवाएं चालू की गई हैं. इसमें इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई से संबंधित मरम्मत, प्लंबर, मोटर मकैनिक तथा कारपेंटर को भी छूट रहेगी. इसके अलावा निर्माण से संबंधित गतिविधियों पर भी छूट रहेगी. एक्सप्रेस वे, हाईवे, सड़क सिंचाई परियोजना भवन और लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण क्षेत्रों में छूट रहेगी. यह छूट नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर संचालित कार्यों के लिए ही दी गई है.

लखनऊ: केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के क्रम में उत्तरप्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इसे तीन मई तक लागू किए जाने का शासनादेश जारी किया है. राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में तीन मई तक किन सुविधाओं में छूट रहेगी और कौन सी प्रतिबंधित रखी गई हैं, इन सबके बारे में विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई है.

केंद्र सरकार के जारी गाइडलाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंथन करने के बाद शासनादेश जारी कर बताया है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर प्रतिबंध और किन सुविधाओं में छूट रहेगी. सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी गई है. वहीं कृषि क्षेत्र में कई छूट दी गई है ताकि किसानों को कोई समस्या न आए. साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन पर जोर दिया गया है.

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन
प्रदेश में 14 अप्रैल तक 45 जनपदों जिलों में कोविड-19 के मामले मिले थे, जिनके आधार पर हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं. इनका निर्धारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाए.

स्वास्थ्य सेवा में रहेगी छूट
लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान चिन्हित अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सक्षम स्तर से अनुमति के बाद संचालित होंगी. सभी अस्पतालों में एन-95 मास्क पीपीई और संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से रहेंगे. साथ ही ड्यूटी करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी का प्रशिक्षण जरूरी है, जिसके बाद ही जिला प्रशासन उसे अनुमति देगा.

टेलीमेडिसिन के माध्यम से टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सीय परामर्श रहेगा जारी
डिस्पेंसरी, केमिस्ट फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें खुली रहेंगी. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र भी चालू रहेंगे. फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान संचालित रहेंगे. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति जारी रहेगी.


कृषि क्षेत्र में रहेगी छूट
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से क्रियाशील बनी रहेंगी. किसानों, कृषि श्रमिकों द्वारा संचालित समस्त कृषि कार्य होते रहेंगे. एमएसपी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी हुई एजेंसियां संचालित रहेंगी. कृषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पार्ट्स, इनसे संबंधित मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी. फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण में छूट है. फसलों की कटाई, बुवाई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि उद्यान के उपकरणों का आवागमन राज्य के अंदर और बाहर होता रहेगा.

वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां भी रहेंगी क्रियाशील
मछली पकड़ने के लिए कृषि उद्योग भी क्रियाशील होंगे. जिसमें फीडिंग और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चैन, बिक्री और विपणन शामिल हैं. डेयरी व्यवसाय को पूरी तरह से छूट दी गई है. दुग्ध प्रसंस्करण, संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री जिसमें परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी शामिल है. वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियां भी क्रियाशील रहेंगी. बैंक और एटीएम बैंकिंग संचालन हेतु आईटी वेंडर, बैंकिंग कमांडेंट और नकदी प्रबंधक एजेंसियां चालू रहेंगी.

औद्योगिक क्षेत्र को रहेगी छूट
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों जो नगर निकाय की सीमा से बाहर हैं उन्हें छूट दी गई है. नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को सशर्त छूट दी गई है. उन्हें अपने श्रमिकों को परिसर के अंदर या आसपास ठहरने का प्रबंध करना होगा. कामगारों को ऐसी इकाइयों द्वारा लगाए गए इस हेतु विशेषतया निर्धारित वाहनों द्वारा ही ले जाया जाएगा.

आपूर्ति एवं आवागमन रहेगा संचालित
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों, सतत प्रक्रिया वाली इकाइयों, सभी प्रकार के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों, स्थानीय नगर निकायों की सीमा से बाहर स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और औद्योगिक आस्थानों में स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तेल एवं गैस रिफाइनरी, खनन एवं खनन क्रियाओं से संबंधित विस्फोटकों की आपूर्ति एवं आवागमन संचालित रहेंगे.


निर्माण कार्यों में रहेगी छूट
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईंट भट्ठे के संचालन की छूट रहेगी. आईटी और आईटीईएस सेवाएं जो अधिकतम अपनी 50% मानव शक्ति का उपयोग कर सकती हैं. स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रदान करने वाली सेवाएं चालू की गई हैं. इसमें इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई से संबंधित मरम्मत, प्लंबर, मोटर मकैनिक तथा कारपेंटर को भी छूट रहेगी. इसके अलावा निर्माण से संबंधित गतिविधियों पर भी छूट रहेगी. एक्सप्रेस वे, हाईवे, सड़क सिंचाई परियोजना भवन और लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण क्षेत्रों में छूट रहेगी. यह छूट नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर संचालित कार्यों के लिए ही दी गई है.

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