लखनऊ: थर्ड जेंडर अब अपने परिवारों का हिस्सा बन सकेंगे. वे परिवार में शामिल भी होंगे. विधि एवं न्याय विभाग के प्रमुख सचिव जेपी सिंह ने इस संबंध में राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य विधि आयोग की संस्तुति के बाद राज्य सरकार ने थर्ड जेंडर को परिवार का सदस्य घोषित करने और सम्पत्ति में अधिकार दिए जाने संबंधी कार्यवाही शुरू की थी. पिछले दिनों इससे संबंधित विधेयक को विधानमंडल ने मंजूरी दी थी. विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
अधिनियम के मुताबिक किसी भू-राजस्व खातेदार परिवार में पुरुष या स्त्री, उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेंडर और फिर पति या पत्नी का स्थान आएगा. इसके बाद विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेंडर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्र और अवयस्क पुत्रियां आएंगी. इसी तरह सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के लिए थर्ड जेंडर का प्रत्येक स्तर पर स्थान तय कर दिया गया है.
इसके साथ ही सरकार ने राजस्व संहिता में संशोधन कर विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को भूमि पट्टे में प्राथमिकता देने का भी रास्ता साफ कर दिया है. राजस्व संहिता की धारा 126 में पट्टा आवंटन के लिए प्राथमिकता का क्रम तय कर दिया गया है. गांव की भूमि प्रबंधक समिति इसी क्रम में पट्टे पर निर्णय करती रही है. सरकार ने प्राथमिकता क्रम में नया प्रावधान जोड़ते हुए विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को भूमि पट्टे पर देने की व्यवस्था निर्धारित कर दी है.