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भारत-नेपाल सीमा सड़क निर्माण के लिए 15 करोड़ आवंटित

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-नेपाल सीमा सड़क के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह जानकारी लोकनिर्माण विभाग की तरफ से दी गई है.

लोकभवन लखनऊ
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Published : Dec 20, 2020, 9:23 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन कर दिया है. लोक निर्माण विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-12 की तरफ से जारी किया गया है. इसके तहत सिद्धार्थनगर में मलगहिया हरवंशपुर तक सड़क निर्माण (अटहवाघट से पकहरिवा वाया भूसौला हरवंशपुर करामनी रामनगर कहरवा धनबढ़वा) के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य करने के लिए 15 करोड़ का आवंटन किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि जारी शासनादेश में प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि कार्य पर किसी भी प्रकार की रुकावट न होने पाए. धनराशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए वित्तीय पुस्तिका में वर्णित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार ही किया जाए. जारी शासनादेश में कहा गया है कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष व मुख्य अभियन्ता ( भारत-नेपाल सीमा ) की होगी.

लोक निर्माण विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य भारत सरकार की तरफ से अनुमोदित मानकों एवं शर्तों के अनुसार ससमय पूर्ण कराया जाए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड निर्माण परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन कर दिया है. लोक निर्माण विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-12 की तरफ से जारी किया गया है. इसके तहत सिद्धार्थनगर में मलगहिया हरवंशपुर तक सड़क निर्माण (अटहवाघट से पकहरिवा वाया भूसौला हरवंशपुर करामनी रामनगर कहरवा धनबढ़वा) के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य करने के लिए 15 करोड़ का आवंटन किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि जारी शासनादेश में प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि कार्य पर किसी भी प्रकार की रुकावट न होने पाए. धनराशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए वित्तीय पुस्तिका में वर्णित सुसंगत प्राविधानों के अनुसार ही किया जाए. जारी शासनादेश में कहा गया है कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष व मुख्य अभियन्ता ( भारत-नेपाल सीमा ) की होगी.

लोक निर्माण विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य भारत सरकार की तरफ से अनुमोदित मानकों एवं शर्तों के अनुसार ससमय पूर्ण कराया जाए.

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