लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में उपभोक्ता हित से संबंधित जनहित प्रत्यावेदन भेजा है. प्रत्यावेदन में करीब 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों में जमा सिक्योरिटी राशि पर रिजर्व बैंक की दर पर ब्याज दिलाने की अहम बात शामिल है.
सिक्योरिटी पर मिलता है ब्याज
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ई-फाइलिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह को जनहित प्रत्यावेदन भेजा है. अवधेश कुमार ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार 1 अप्रैल को बैंक दर के अनुसार प्रदेश के सभी 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अप्रैल, मई और जून के महीने में बिजली बिल में सिक्योरिटी पर ब्याज मिलता है.
ब्याज देने को लेकर कंपनियां हैं चुप
अप्रैल और मई खत्म हो गया है और जून का बिल जमा होना शुरू हो गया, उसमें भी ब्याज नहीं दिया गया. बिजली कम्पनियां चुप हैं. ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन प्रबन्धन को विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर अविलम्ब ब्याज दिये जाने के निर्देश जारी किए जाएं, जिससे उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके.
न्याय कराने का मिला है आश्वासन
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनके बिलों में अनुमानित लगभग 4.65 प्रतिशत का ब्याज मिलना है, जो लगभग 166 करोड़ के करीब है. लॉकडाउन की वजह से इस बार ब्याज कम है फिर भी जो है वो मिलना चाहिए. नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने उपभोक्ता परिषद के जनहित प्रत्यावेदन पर कार्रवाई करने और उपभोक्ताओं के साथ न्याय कराने का आश्वासन दिया है.