लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश जारी कर कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन में किए गए चालान को 3 दिन के अंदर न्यायालय भेजा जाए. इसके लिए सभी एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी रेंज, जिले के कप्तानों को निर्देश जारी किया गया है. हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने यह निर्देश जारी किए हैं.
डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देशानुसार अगर चालान को निर्धारित समय में कोर्ट भेजने में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. चालान को समय पर कोर्ट भेजा जा रहा है या नहीं इसको लेकर कप्तानों को नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश जारी किया गया है.
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सामान्यता अभी तक ट्रैफिक पुलिस चालान को काटकर लंबे समय तक अपने पास रखती थी. चालान को महीने, 15 दिन बाद कोर्ट भेजा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा. डीजीपी के निर्देशों के बाद चालान को 3 दिन के अंदर कोर्ट भेजना अनिवार्य होगा.