ETV Bharat / state

लखनऊ: डीजीपी का आदेश, चालान को 3 दिन के अंदर कोर्ट भेजा जाए - up dgp ordered the invoice to be sent to the court

यूपी पुलिस के मुखिया ओपी सिंह ने एक आवश्यक निर्देश जारी किया है. आदेश के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन में किए गए चालान को 3 दिन के अंदर कोर्ट भेज दिया जाएगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यूपी डीजीपी ओपी सिंह का आदेश
author img

By

Published : Sep 21, 2019, 10:39 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश जारी कर कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन में किए गए चालान को 3 दिन के अंदर न्यायालय भेजा जाए. इसके लिए सभी एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी रेंज, जिले के कप्तानों को निर्देश जारी किया गया है. हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने यह निर्देश जारी किए हैं.

चालान 3 दिन के अंदर भेजा जाएगा कोर्ट.
लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई
डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देशानुसार अगर चालान को निर्धारित समय में कोर्ट भेजने में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. चालान को समय पर कोर्ट भेजा जा रहा है या नहीं इसको लेकर कप्तानों को नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश जारी किया गया है.
संशोधन मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाई गई दरों के के बाद पूरे देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होने वाले चालान को लेकर चर्चाएं हो रही थी. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगा कि पुलिस चालान करने के बाद लंबे समय तक चालान को अपने पास ही रखती है और काफी समय बाद चालान को कोर्ट में भेजा जाता है.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली तेजस ट्रेन की बुकिंग शुरू, जानें पूरी डिटेल

सामान्यता अभी तक ट्रैफिक पुलिस चालान को काटकर लंबे समय तक अपने पास रखती थी. चालान को महीने, 15 दिन बाद कोर्ट भेजा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा. डीजीपी के निर्देशों के बाद चालान को 3 दिन के अंदर कोर्ट भेजना अनिवार्य होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश जारी कर कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन में किए गए चालान को 3 दिन के अंदर न्यायालय भेजा जाए. इसके लिए सभी एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी रेंज, जिले के कप्तानों को निर्देश जारी किया गया है. हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने यह निर्देश जारी किए हैं.

चालान 3 दिन के अंदर भेजा जाएगा कोर्ट.
लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई
डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देशानुसार अगर चालान को निर्धारित समय में कोर्ट भेजने में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. चालान को समय पर कोर्ट भेजा जा रहा है या नहीं इसको लेकर कप्तानों को नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश जारी किया गया है.
संशोधन मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाई गई दरों के के बाद पूरे देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होने वाले चालान को लेकर चर्चाएं हो रही थी. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगा कि पुलिस चालान करने के बाद लंबे समय तक चालान को अपने पास ही रखती है और काफी समय बाद चालान को कोर्ट में भेजा जाता है.

इसे भी पढ़ें-लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली तेजस ट्रेन की बुकिंग शुरू, जानें पूरी डिटेल

सामान्यता अभी तक ट्रैफिक पुलिस चालान को काटकर लंबे समय तक अपने पास रखती थी. चालान को महीने, 15 दिन बाद कोर्ट भेजा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा. डीजीपी के निर्देशों के बाद चालान को 3 दिन के अंदर कोर्ट भेजना अनिवार्य होगा.

Intro:एंकर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश जारी कर सभी एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी रेंज, जिले के कप्तानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि यातायात उल्लंघन को लेकर होने वाले चालान को 3 दिन के अंदर न्यायालय भेजा जाए। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने यह निर्देश जारी किए हैं। साथ ही डीजीपी ओपी सिंह ने चालान को समय पर कोर्ट भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है इसको लेकर कप्तानों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए हैं।


Body:विवो

लापरवाही करने वालों पर होगी कार्यवाही

डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश जारी कर चालान को निर्धारित समय में कोर्ट भेजे जाने में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही पर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरोध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए।


संशोधन मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाई गई दरों के के बाद पूरे देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होने वाले चलाने को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच यह सवाल भी उठने लगे कि पुलिस चालान करने के बाद लंबे समय तक चालान को अपने पास ही रखती है और लंबे समय बाद ही चालान को कोर्ट में भेजा जाता है। सामान्यता अभी तक ट्रैफिक पुलिस चालान को काटकर लंबे समय तक अपने पास रखती थी। 15 दिन 1 महीने महीने बाद चालान को कोर्ट भेजा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा डीजीपी के निर्देशों के बाद चालान को 3 दिन के अंदर कोर्ट भेजना अनिवार्य होगा।


Conclusion:संवाददाता प्रशांत मिश्रा 90 2639 25 26
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.