लखनऊ: यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन वाले जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं.
निम्नलिखित 11 बिंदुओं पर जारी दिशा निर्देश
- किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित न हो.
- विगत 2 सप्ताह में प्रदेश के बाहर से आए व्यक्तियों पर निगरानी रखने के साथ ही आवश्यकता अनुसार क्वारंटाइन किया जाए.
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आशा कर्मियों का भी सहयोग लिया जाए.
- समस्त जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का व्यापक एवं निरंतर अभियान चलाया जाए, ताकि कहीं कोई कूड़ा-गंदगी दिखाई न दे.
- जिन आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, उनके कर्मियों को अपने कार्यालय अथवा कार्यस्थल पर जाने से न रोका जाए.
- जनसामान्य को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए दूध, सब्जियों आदि की आपूर्ति के लिए मोहल्लों में ठेला विक्रेताओं एवं छोटे वाहनों से बिक्री की व्यवस्था की जाए.
- लाउडस्पीकर से जनसामान्य को लॉकडाउन अवधि में यथासंभव घर के अंदर रहने और भीड़ एकत्रित न करने के संबंध में जानकारी दी जाए.
- दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर नजर रखी जाए.
- जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर इसकी सूचना खाद्य आयुक्त प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को दी जाए.
- राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए.
- प्रत्येक राशन की दुकान पर सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था हो.
- अस्वस्थ्य एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए घर में ही सेवा प्रदान करने वाली नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य व्यक्तियों को भी जाने से न रोका जाए.
- सार्वजनिक पार्कों में लोगों को टहलने एवं एकत्रित होने से रोका जाए.
यूपी मुख्य सचिव ने कहा कि अपने-अपने जिले में 24&7 एक कंट्रोल रूम की स्थापना कराई जाए और इसकी निरंतर समीक्षा की जाए. सूचनाएं संकलित कर शासन के संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को प्रेषित की जाए. सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.
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