लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 - राजधानी की 9 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है. इसके मद्देनजर 21 फरवरी शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित होगा. यह दिशा-निर्देश लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में बैठक कर जारी किए. बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए. वहीं इस दौरान बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स व सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व प्रत्याशी मौजूद रहे.
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किए गए कि 21 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इसके बाद से चुनाव प्रचार करने की अनुमति नही होगी. वहीं प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की तरफ से मतदाताओं को मतदान करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास न किया जाए और न ही उनको धमकाया जाए. अगर ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुंसगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं कराया जाए. अनुमति ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त की जा सकती है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है. यदि किसी राजनीतिक दल को कोई बूथ संवेदनशील या अतिसंवेदनशील प्रतीत होता है तो उसकी सूची कारण सहित उपलब्ध कराई जाए.
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जिले में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए तीन प्रकार के विशेष बूथ बनाए गए हैं. 46 बूथ ऑल वूमेन बूथ होंगे, जिसमें सभी कार्मिक महिलाएं होंगी. सात बूथ दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं, जिनमे सभी कार्मिक दिव्यांगजन होंगे. साथ ही एख ग्रीन बूथ बनाया गया है, जहां पर लाइट्स वगैरह सोलर एनर्जी से संचालित होंगी और वृद्धों के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होगी. वहीं दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं व महिलाओं के लिए मतदान करने के लिए ई रिक्शा व इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.
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