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हाईकोर्ट के फीस माफी के फैसले का अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया सम्मान

हाईकोर्ट के फीस माफी के फैसले का अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सम्मान किया है. कहा कि इस मामले में जल्द ही सभी संगठन से बात करते हुए कुछ कहेंगे.

हाईकोर्ट के फीस माफी
हाईकोर्ट के फीस माफी
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Published : Jan 16, 2023, 10:17 PM IST

लखनऊः अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सचिव माला मेहरा ने फैसला आने के बाद अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एसोसिएशन जल्द ही सभी पदाधिकारियों और संगठन से सम्बद्ध विद्यालय प्रबंध तंत्र की बैठक आहुत करेगा.

संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से निजी विद्यालयों की फीस को लेकर जो आदेश पारित किया है. उस पर समस्त पदाधिकारियों और विद्यालय प्रबंध तंत्र के लोगों से बातचीत के बाद ही कोई टिप्पणी की जाएगी. उन्होंने निजी विद्यालयों का पक्ष रखते हुए बताया कि कोविड-19 की वजह से निजी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर से सभी बच्चों को शुल्क में 20 फीसदी तक की छूट दी गई थी. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया था. उनको भी शुल्क में 50 फीसदी से 100 फीसदी तक की छूट प्रदान की गई. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 के दौरान शुल्क बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसका पालन सभी निजी विद्यालय द्वारा किया गया और विद्यालयों के समस्त खर्चे अपनी जगह पर थे. शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन को भी समय से वितरित किया गया.

इस साल 11.69 प्रतिशत फीस बढ़ाने का लिया है निर्णय
ज्ञात की राजधानी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सेशन 2023-24 में स्कूल फीस में 11.69% बढ़ोतरी का निर्णय किया है. जबकि शासन की ओर से अधिकतम 10% ही फीस बढ़ाने का निर्देश दिया गया था. इस पूरे मामले पर एसोसिएशन में मीटिंग कर कहा था कि शासन ने उस साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) और 5% फीस दोनों की जोड़कर बढ़ाने का नियम बनाया था. जबकि बीते सालों की तुलना में इस बार सीपीआई 6.69% गया था. ऐसे में सीपीआई और 5% जोड़ने पर इस साल टोटल फीस 11.69% तक पहुंच गया है.

ज्ञात हो कि इलाहबाद हाईकोर्ट रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए बच्चों की 15 प्रतिशत फीस होगी माफ का निर्देश दिया है. यह माफी साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा. हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश. कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा. यहां तक कि स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी.

यह भी पढ़ें- village heads protest: मनरेगा मजदूरों की मॉनीटिरिंग से खफा प्रधान, ताली और थाली बजाकर किया प्रदर्शन

लखनऊः अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सचिव माला मेहरा ने फैसला आने के बाद अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एसोसिएशन जल्द ही सभी पदाधिकारियों और संगठन से सम्बद्ध विद्यालय प्रबंध तंत्र की बैठक आहुत करेगा.

संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज हाईकोर्ट की ओर से निजी विद्यालयों की फीस को लेकर जो आदेश पारित किया है. उस पर समस्त पदाधिकारियों और विद्यालय प्रबंध तंत्र के लोगों से बातचीत के बाद ही कोई टिप्पणी की जाएगी. उन्होंने निजी विद्यालयों का पक्ष रखते हुए बताया कि कोविड-19 की वजह से निजी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर से सभी बच्चों को शुल्क में 20 फीसदी तक की छूट दी गई थी. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया था. उनको भी शुल्क में 50 फीसदी से 100 फीसदी तक की छूट प्रदान की गई. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 के दौरान शुल्क बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसका पालन सभी निजी विद्यालय द्वारा किया गया और विद्यालयों के समस्त खर्चे अपनी जगह पर थे. शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन को भी समय से वितरित किया गया.

इस साल 11.69 प्रतिशत फीस बढ़ाने का लिया है निर्णय
ज्ञात की राजधानी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सेशन 2023-24 में स्कूल फीस में 11.69% बढ़ोतरी का निर्णय किया है. जबकि शासन की ओर से अधिकतम 10% ही फीस बढ़ाने का निर्देश दिया गया था. इस पूरे मामले पर एसोसिएशन में मीटिंग कर कहा था कि शासन ने उस साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) और 5% फीस दोनों की जोड़कर बढ़ाने का नियम बनाया था. जबकि बीते सालों की तुलना में इस बार सीपीआई 6.69% गया था. ऐसे में सीपीआई और 5% जोड़ने पर इस साल टोटल फीस 11.69% तक पहुंच गया है.

ज्ञात हो कि इलाहबाद हाईकोर्ट रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए बच्चों की 15 प्रतिशत फीस होगी माफ का निर्देश दिया है. यह माफी साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा. हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश. कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा. यहां तक कि स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी.

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