लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के बकाये बिलों में सरचार्ज पर छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme ) का दूसरा चरण 15 दिसम्बर तक चलेगा. ओटीएस के दूसरे चरण में भी एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं (Twenty lakh Electricity consumers took advantage of OTS) और किसानों को बिलों के अधिभार में शत-प्रतिशत छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी.
अन्य उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को भी पहले चरण में मिली छूट के सापेक्ष इस चरण में 10 प्रतिशत कम छूट के साथ किश्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी. ओटीएस के पहले चरण आठ से 30 नवम्बर तक छूट लेने वाले उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ मिला है. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (UP Energy Minister Arvind Kumar Sharma) ने बताया कि ओटीएस के पहले चरण में 20 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ उठाया और इससे 2000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ. इसमें से 17.75 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ता, 95 हजार वाणिज्यिक, 80 हजार किसान और 50 हजार बिजली चोरी व आरसी के मामले शामिल हैं.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस के दूसरे चरण में दी जा रही छूट का लाभ लेने और अपने बकाये बिलों के झंझटों से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लाभप्रद जन-कल्याणकारी योजना संचालित की गई है और उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान का बेहतरीन अवसर मिला है. प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों में एक अप्रैल 2023 से आने वाले विद्युत बिलों को माफ किया गया है. 31 मार्च 2023 से पहले के बकाये बिलों में सरचार्ज पर शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है.
किसान भी योजना के तहत लाभ लेकर अपने बकाये का भुगतान कर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का सही से लाभ मिले इसके लिए सतर्क होकर कार्य करें. उन्होंने कहा है कि योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिले, इस सम्बंध में योजना की सही से जानकारी उपलब्ध कराएं और कार्यों में तेजी लाएं. बड़े बकायेदारों से सम्पर्क किया जाए.