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कोर्ट ने 'एप्पल' से पूछा- उन्नाव रेप कांड के दिन कुलदीप सेंगर की लोकेशन कहां की थी - उन्नाव रेप कांड

तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल से पूछा है कि रेप कांड के दिन आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन क्या थी.

कुलदीप सिंह सेंगर.
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Published : Sep 26, 2019, 11:58 AM IST

नई दिल्ली/लखनऊ: राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सुनवाई करते हुए आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल से पूछा है कि रेप कांड के दिन आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन क्या थी. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने एप्पल कंपनी से 28 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

पिछले 24 सितंबर को कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था. दरअसल उत्तरप्रदेश सरकार ने बताया था कि पीड़िता और उसके परिजन यूपी में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा है.

उसके बाद कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिजनों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया. पीड़िता को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है. उसके बाद पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य एक हफ्ते तक एम्स के हॉस्टल में अस्थायी तौर पर ठहरेंगे.

CBI को मिला 15 दिन का समय
वहीं 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के एक्सीडेंट मामले की जांच के लिए सीबीआई को 15 दिनों का और समय दिया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि पीड़िता के वकील का अभी तक बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. जज धर्मेश शर्मा ने पिछले 11 और 12 सितंबर को पीड़िता का एम्स अस्पताल जाकर बयान दर्ज किया था.

नई दिल्ली/लखनऊ: राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सुनवाई करते हुए आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल से पूछा है कि रेप कांड के दिन आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन क्या थी. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने एप्पल कंपनी से 28 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

पिछले 24 सितंबर को कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था. दरअसल उत्तरप्रदेश सरकार ने बताया था कि पीड़िता और उसके परिजन यूपी में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा है.

उसके बाद कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिजनों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया. पीड़िता को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है. उसके बाद पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य एक हफ्ते तक एम्स के हॉस्टल में अस्थायी तौर पर ठहरेंगे.

CBI को मिला 15 दिन का समय
वहीं 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के एक्सीडेंट मामले की जांच के लिए सीबीआई को 15 दिनों का और समय दिया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि पीड़िता के वकील का अभी तक बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. जज धर्मेश शर्मा ने पिछले 11 और 12 सितंबर को पीड़िता का एम्स अस्पताल जाकर बयान दर्ज किया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सुनवाई करते हुए आईफोन निर्माता कंपनी एपल से पूछा है कि रेप कांड के दिन आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन क्या थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने एपल कंपनी से 28 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।


Body:पिछले 24 सितंबर को कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। दरअसल उत्तरप्रदेश सरकार ने बताया था कि पीड़िता और उसके परिजन यूपी में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस हो रहा है। उसके बाद कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिजनों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। पीड़िता को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य एक हफ्ते तक एम्स के हॉस्टल में अस्थायी तौर पर ठहरेंगे।



Conclusion:पिछले 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के एक्सीडेंट मामले की जांच के लिए सीबीआई को 15 दिनों का और समय दे दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि पीड़िता के वकील का अभी तक बयान दर्ज नहीं किया जा सका है।
जज धर्मेश शर्मा ने पिछले 11 और 12 सितंबर को पीड़िता का एम्स अस्पताल जाकर बयान दर्ज किया था।
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