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पहली पेशी में लखनऊ सेशन कोर्ट नहीं पहुंचे चिन्मयानंद, 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

एलएलएम छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में चिन्मयानंद के खिलाफ लखनऊ में सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन सुनवाई के पहले दिन स्वास्थ्य सही न होने की वजह से चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं हो सके. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है.

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Published : Feb 13, 2020, 2:46 AM IST

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चिम्यानंद (फाइल फोटो).

लखनऊ: एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में शाहजहांपुर एलएलएम छात्रा के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे अपनी हिरासत में रखने के मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू हो गई है. हालांकि मामले के अभियुक्त चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह की ओर से अस्वस्थता के चलते उपस्थित न होने संबंधी अर्जी दी गई. इसके पश्चात कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है.

मामले की एफआईआर 27 अगस्त 2019 पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली, शाहजहांपुर में दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक उनकी पुत्री चिन्मयानंद के ही कॉलेज से एलएलएम कर रही थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी. उसका मोबाइल 23 अगस्त से बंद आ रहा था. पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा, जिसमें उनकी बेटी स्वामी चिन्मयानंद और कुछ अन्य लोगों द्वारा उसका व अन्य लड़कियों का शारीरिक शोषण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही थी.

20 सितंबर 2019 को इस मामले में चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. 4 नवंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(सी), 354(डी), 342 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया गया. 13 पन्ने के इस आरोप पत्र में 33 गवाहों के नाम व 29 दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची संलग्न्न है.

21 दिसबर 2019 को शाहजहांपुर की सीजेएम अदालत ने मुकदमे के ट्रायल के लिए पत्रावली को सत्र अदालत को भेज दिया. 3 फरवरी 2020 को इलाहाबद हाईकोर्ट के आदेश से मामले की सुनवाई शाहजहांपुर की अदालत से लखनऊ में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत को स्थानांतरित की गई. 6 फरवरी 2020 को आदेश के अनुपालन में शाहजहांपुर के जिला जज ने मुकदमे की पत्रावली लखनऊ जिला जज को भेज दी.

लखनऊ: एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में शाहजहांपुर एलएलएम छात्रा के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे अपनी हिरासत में रखने के मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू हो गई है. हालांकि मामले के अभियुक्त चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह की ओर से अस्वस्थता के चलते उपस्थित न होने संबंधी अर्जी दी गई. इसके पश्चात कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है.

मामले की एफआईआर 27 अगस्त 2019 पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली, शाहजहांपुर में दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक उनकी पुत्री चिन्मयानंद के ही कॉलेज से एलएलएम कर रही थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी. उसका मोबाइल 23 अगस्त से बंद आ रहा था. पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा, जिसमें उनकी बेटी स्वामी चिन्मयानंद और कुछ अन्य लोगों द्वारा उसका व अन्य लड़कियों का शारीरिक शोषण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही थी.

20 सितंबर 2019 को इस मामले में चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. 4 नवंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(सी), 354(डी), 342 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया गया. 13 पन्ने के इस आरोप पत्र में 33 गवाहों के नाम व 29 दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची संलग्न्न है.

21 दिसबर 2019 को शाहजहांपुर की सीजेएम अदालत ने मुकदमे के ट्रायल के लिए पत्रावली को सत्र अदालत को भेज दिया. 3 फरवरी 2020 को इलाहाबद हाईकोर्ट के आदेश से मामले की सुनवाई शाहजहांपुर की अदालत से लखनऊ में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत को स्थानांतरित की गई. 6 फरवरी 2020 को आदेश के अनुपालन में शाहजहांपुर के जिला जज ने मुकदमे की पत्रावली लखनऊ जिला जज को भेज दी.

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