लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी . उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है.आजम खान को जमानत धोखाधड़ी के एक मामले में मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आजम खान को जमानत दी है. आजम खान के खिलाफ ये केस रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को धोखाधड़ी से हथियाने से जुड़ा है. गौरतलब है कि आजम को ये जमानत 89वें मामले में दी गई है. बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.
आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका के निपटारे में होने वाली देरी पर नाराजगी जतायी थी. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ज़मीन हड़पने के एक दूसरे मामले में आजम खान को जमानत दी थी.
यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने आजम खान की जमानत का विरोध किया था. उन्होंने कहा था, 'आजम खान ने ये बयान दिया था कि जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवाए, उसको मैं देख लूंगा. मेरी सरकार आने दो बस.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते राजू. बेल अलग मामला है और इसके बाद जेल अलग मामला.
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