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मेरठ की स्लाटर कंपनी के खिलाफ मुकदमा, जानवरों का खून पानी में फेंककर जल प्रदूषित करने का आरोप

बिना अनुमति के स्लाटर हाउस चलाकर उसके गंदे पानी को बहते पानी मे बहाकर जल प्रदूषण फैलाने के आरोपों को लेकर मशहूर स्लाटर हाउस के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से परिवाद दायर किया गया है.

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मेरठ की स्लाटर कंपनी के खिलाफ वाद, जानवरों का खून पानी में फेंककर जल प्रदूषित करने का आरोप
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Published : May 19, 2022, 9:26 PM IST

लखनऊः बिना अनुमति के स्लाटर हाउस चलाकर उसके गंदे पानी को बहते पानी मे बहाकर जल प्रदूषण फैलाने के आरोपों को लेकर मशहूर स्लाटर हाउस कंपनी अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहम्मद ईमरान कुरैशी व मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से परिवाद दायर किया गया है. इस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण) यशा शर्मा ने वादी का बयान दर्ज करने के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है.


अदालत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर प्रखर मिश्र ने विशेष लोक अभियोजक एके चौबे के माध्यम से परिवाद दायर कर कहा है कि आरोपी मोहम्मद इमरान कुरैशी व मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी मेरठ स्थित अल फहीम मीटेक्स के प्रबंध निदेशक और कर्ता-धर्ता है. यह भी कहा गया कि मोहम्मद इमरान ने 2019 तक स्लाटर हाउस चलाने के लिए बोर्ड से अनुमति ली थी उसके बाद से आरोपी बिना अनुमति लिए ही स्लाटर हाउस चला रहे है.

अदालत में दाखिल परिवाद में यह भी कहा गया कि 31 मार्च 2022 को बोर्ड के अधिकारियों ने स्लाटर हाउस का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा था और उससे निकलने वाले गंदे खून युक्त पानी को बिना साफ किए और बिना एसटीपी की व्यवस्था किये ही बहते पानी मे फेक कर जल प्रदूषण किया जा रहा है. परिवाद में यह भी कहा गया कि आरोपी अपने लाभ के लिए जल प्रदूषण करके समाज, जानवर व मानव जीवन के खिलाफ अपराध कर रहे हैं. अदालत ने विशेष लोक अभियोजक एवं वादी को सुनने के बाद वादी का बयान दर्ज करने के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है.

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लखनऊः बिना अनुमति के स्लाटर हाउस चलाकर उसके गंदे पानी को बहते पानी मे बहाकर जल प्रदूषण फैलाने के आरोपों को लेकर मशहूर स्लाटर हाउस कंपनी अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहम्मद ईमरान कुरैशी व मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से परिवाद दायर किया गया है. इस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण) यशा शर्मा ने वादी का बयान दर्ज करने के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है.


अदालत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर प्रखर मिश्र ने विशेष लोक अभियोजक एके चौबे के माध्यम से परिवाद दायर कर कहा है कि आरोपी मोहम्मद इमरान कुरैशी व मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी मेरठ स्थित अल फहीम मीटेक्स के प्रबंध निदेशक और कर्ता-धर्ता है. यह भी कहा गया कि मोहम्मद इमरान ने 2019 तक स्लाटर हाउस चलाने के लिए बोर्ड से अनुमति ली थी उसके बाद से आरोपी बिना अनुमति लिए ही स्लाटर हाउस चला रहे है.

अदालत में दाखिल परिवाद में यह भी कहा गया कि 31 मार्च 2022 को बोर्ड के अधिकारियों ने स्लाटर हाउस का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा था और उससे निकलने वाले गंदे खून युक्त पानी को बिना साफ किए और बिना एसटीपी की व्यवस्था किये ही बहते पानी मे फेक कर जल प्रदूषण किया जा रहा है. परिवाद में यह भी कहा गया कि आरोपी अपने लाभ के लिए जल प्रदूषण करके समाज, जानवर व मानव जीवन के खिलाफ अपराध कर रहे हैं. अदालत ने विशेष लोक अभियोजक एवं वादी को सुनने के बाद वादी का बयान दर्ज करने के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है.

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