लखनऊः प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने मेरठ स्थित दौराला चीनी मिल पर हुई कार्रवाई के बारे में बयान जारी किया है. उन्होंने बताया कि मिल के क्रय केंद्र भलसोना पर बांट माप निरीक्षण में पाई गई अनियमितता के क्रम में कुछ दिनों पहले तौल लिपिक सुरेश कुमार को निलंबित किया गया था.
दौराला चीनी मिल प्रबंधन द्वारा निलंबित तौल लिपिक सुरेश कुमार से खरीद कराई जाती रही. इस वजह से मिल के प्रधान प्रबंधक संजीव कुमार, मिल के अध्याशी पीवी बाकरे तथा निलंबित लिपिक सुरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
कतई नहीं बर्दाश्त होगा अनियमित कार्य
गन्ना आयुक्त जारी बयान में स्पष्ट किया है कि किसी भी चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम-1953 के प्रावधानों के निर्गत आदेशों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कोई भी चीनी मिल अनियमित कार्य करती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी.
अनियमितता के आरोप में अगर कोई कर्मचारी निलंबित किया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है तो उन लोगों के द्वारा खरीद कार्य किसी भी प्रकार से चीनी मिल या खरीद केंद्रों में उपस्थिति पाई गई तो कठोर कार्यवाही की जाएगी.
क्रय केंद्रों पर हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
वहीं गन्ना आयुक्त ने यह भी निर्देश भी दिया है कि सभी खरीद केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीद कराई जाए. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.