लखनऊ: प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने गन्ना संस्थान में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध शराब का निर्माण, व्यापार, तस्करी जैसी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए. जिससे राजस्व में और अधिक बढ़ोत्तरी हो सके. आगामी होली के त्योहार व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत विभाग के आला अधिकारियों को पैनी नजर रखने की आवश्यकता है. आबकारी विभाग का प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में विशेष योगदान है. प्रदेश सरकार भी विभाग के प्रति अथक प्रयास कर रही है.
आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में विगत दिनों हुई घटनाओं से विभाग तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है. ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अवैध शराब के व्यापार पर अभी पूर्णत: अंकुश नहीं लगा है, विशेष रूप से हरियाणा व दिल्ली के बार्डर से लगे जनपदों के अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अवैध मदिरा के व्यापार के विरूद्ध प्रभावी अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि आसवनियों के कार्य-कलापों पर कड़े नियंत्रण की भी आवश्यकता है.
पंचायत चुनाव और होली के त्योहार के चलते अवैध शराब के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि माह फरवरी तक आबकारी विभाग द्वारा 25704 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 218 करोड़ रुपये अधिक है. प्रदेश में फरवरी माह तक 374.97 लाख कुंतल शीरे का उत्पादन हुआ है, जिससे लगभग 219 लाख कुंतल का उपभोग प्रदेश की आसवनियों द्वारा किया जा चुका है और लगभग 12 लाख कुंतल शीरे का निर्यात अन्य प्रदेशों को किया गया है.
इसे भी पढ़ें-अनेक विभूतियों का हुआ सम्मान, काव्य की रसधारा हुई प्रवाहित
आबकारी कार्यालयों में लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि अब प्रदेश में आबकारी विभाग के कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम लगाया जाएगा. जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में गतिशीलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों में ओवररेटिंग की शिकायतें आ रही हैं. जहां पर शराब की दुकानों से एमआरपी से अधिक दाम पर शराब की बिक्री की जा रही है. ऐसी स्थिति में सम्बंंधित अधिकारी जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
नई शराब की दुकानों के लिए व्यवस्थापन 31 मार्च तक
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के थोक विक्रेता देशी शराब, विदेशी शराब, माॅडल शाप, बीयर बार व पर्सनल बार के लिए अनुज्ञापी की प्राप्ति कर सकेंगे. इसके हेतु अगर कोई व्यक्ति नई शराब की दुकान चाहता हैस तो उसे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. यहां पर उस व्यक्ति को अनुज्ञापन शुल्क की जानकारी तथा उससे जुड़े नियम एवं शर्तों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर आवेदन 31 मार्च, 2021 तक किया जा सकता है. इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं.