लखनऊ: पंचायत चुनाव में क्रीमी लेयर से प्रभावित व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र बनाए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए हैं. इससे पंचायत चुनाव लड़ने वाले क्रीमीलेयर से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिल गई है.
निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश में अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश ने कहा है कि क्रीमी लेयर से प्रभावित व्यक्तियों के ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी कराए जाएं. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि उस प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए कि यह प्रमाण पत्र सिर्फ पंचायतों के चुनाव के लिए ही मान्य होंगे.
क्रीमीलेयर को सरकारी नौकरी में नहीं मिलता आरक्षण
दरअसल, उत्तर प्रदेश में क्रीमी लेयर से संबंधित व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनने की व्यवस्था है. सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में अब क्रीमीलेयर यानी ओबीसी से जुड़े लोग जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर दिए गए हैं.
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चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जा चुकी है. पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जाने को लेकर तारीखों का भी ऐलान भी किया जा चुका है.पहले चरण का चुनाव 15 अप्रैल को होना है और उसकी चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन शुरू होने वाले हैं. ऐसे में जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण 15 अप्रैल दूसरा चरण 19 अप्रैल व तीसरा चरण 26 अप्रैल व चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 मई से शुरू होगी.